MP Teachers Leave Ban: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के चलते सरकारी स्कूल के टीचर्स की छुट्टियों पर रोक लगा गई है। हालांकि, टीचर्स स्वास्थ्य कारणों से ही अवकाश ले सकेंगे। इस छुट्टी के लिए शिक्षकों को जिला मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।
DEO ने प्राचार्यों को नोटिस जारी किया
इंदौर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 140 स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। एग्जाम की तैयारी के चलते जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने एक मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि बिना अनुमति किसी भी टीचर को छुट्टी नहीं दी जाए। अब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) इंदौर ने समस्त संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी कर टीचर्स के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये भी पढ़ें: Jai Samvidhan Rally: खड़गे ने शाह-योगी को किया टारगेट, कहा- गंगा में डुबकी लगाने से क्या खत्म होगी गरीबी?
सिर्फ इस स्थिति में मिल सकेगा अवकाश
परीक्षा संबंधी काम को मध्यप्रदेश अनिवार्य सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य सेवा घोषित किया है। इसके तहत एग्जाम और मूल्यांकन काम में लगे कर्मचारियों की सेवा अत्यावश्यक श्रेणी में आती है। इसलिए कोई भी प्रिंसिपल, टीचर या कर्मचारी एग्जाम से जुड़े कामों से इनकार करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक अवकाश सिर्फ संकुल प्रिंसिपल की स्वीकृत पर मिल सकेगा। बीमारी में शिक्षक और कर्मचारी अवकाश ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से जिला मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट देना होगा।
उज्जैन महाकाल दर्शन धोखाधड़ी: पुलिस ने 4 फरार आरोपियों पर घोषित किया 10 हजार रुपए का इनाम, इनमें 2 मीडियाकर्मी भी
Ujjain Mahakal Darshan Fraud Case: उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर एक महीने पहले भक्तों से हुई धोखाधड़ी मामले में 4 आरोपी फरार हैं। अब उन पर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से दर्शनों के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चार आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने 10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है।आरोपियों में मंदिर समिति के पूर्व सदस्य दीपक मित्तल, कर्मचारी आशीष शर्मा और दो मीडियाकर्मी शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…