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MP Minister Caste Certificate: मप्र सरकार में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (Skill Development and Employment Department) के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौतम टेटवाल पर आरोप है कि वे ओबीसी वर्ग की जीनगर जाति से हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का लाभ लेकर विधायक बने हैं।
विधायक बनने के लिए किया फर्जी जाति-प्रमाण पत्र का उपयोग
हाई कोर्ट ने टेटवाल के साथ प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति अध्यक्ष भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि टेटवाल ने विधायक बनने के लिए फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल किया है।
हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर
पहले छानबीन समिति (Scrutiny Committee) ने टेटवाल को क्लीन चिट दे दी थी। फिर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समिति ने जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया।
फोन पर नहीं मिलकर बात करूंगा- टेटवाल
मंत्री गौतम टेटवाल से फर्जी प्रमाण पत्र होने के आरोप को लेकर जब मीडिया ने बात करनी चाही तो उन्होंने फोन पर बात करने से मना कर दिया। गौतम टेटवाल ने फोन पर नहीं मिलकर बात करूंगा।
फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप साबित होने पर क्या होगा?
यदि उच्च न्यायालय में गौतम टेटवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप सबित होते हैं, तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह मामला टेटवाल की विधायक सदस्यता को चुनौती दे सकता है। अब देखने की बात होगी कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय देता है और गौतम टेटवाल पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है।
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