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Nirmla Sapre Controversy
हाइलाइट्स
- कांग्रेस से जीतकर बीजेपी में एक्टिव एमएलए निर्मला सप्रे
- 28 नवंबर 2024 को इंदौर एचसी में लगाई गई याचिका
- मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2025 को होगी
Madhya Pradesh Sagar Bina MLA Nirmla Sapre Case: सागर जिले के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतीं विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निर्मला सप्रे बीजेपी में हैं या नहीं वाले मीडिया के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी के 164 विधायक हैं। उनके नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब कौन किस दल में हैं ये उसी से पूछो वे ही बताएंगी।
दरअसल, कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 7 जुलाई 2024 को बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
16 महीनों में भी क्यों नहीं दिया निर्णय ?
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में नहीं हो सकती, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा है कि दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर 90 दिन में निर्णय करना चाहिए था, लेकिन 16 महीनों में निर्णय क्यों नहीं किया?
लोकसभा चुनाव में पहना था BJP का गमछा
बीना विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई 2024 को सागर जिले के राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। सीएम डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथों उन्हें भाजपा का गमछा गले में डाला गया था और मंच से बीजेपी जॉइन करने का ऐलान भी हुआ था।
औपचारिक रूप से BJP की सदस्यता नहीं ली
बीना विधायक निर्मला सप्रे ने भी कहा था कि वे बीना के विकास के लिए बीजेपी के साथ आई हैं। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वह कांग्रेस की विधायक हैं।
सदस्यता अयोग्य घोषित करने लगाई याचिका
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता अयोग्य घोषित करने का आवेदन दिया था, लेकिन करीब ढाई महीने बाद जवाब आया कि आपकी याचिका के दस्तावेज गुम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दोबारा याचिका से संबंधित दस्तावेज स्पीकर को भेजे।
स्पीकर ने निर्णय नहीं लिया तो पहुंचे कोर्ट
जुलाई से 90 दिनों में जब स्पीकर की ओर से सप्रे की सदस्यता को लेकर निर्णय नहीं हुआ। तब 28 नवंबर 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 9 दिसंबर 2024 इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और बीना विधायक को नोटिस जारी किए। सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की गई। 19 दिसंबर को सरकार ने हाईकोर्ट से इंदौर की जगह जबलपुर में सुनवाई की मांग की।
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Bhavantar Yojana: सोयाबीन किसानों के लिए मॉडल रेट तय, MSP का लाभ देने अब हर किसान को 1300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे
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MP Bhavantar Yojana 2025: सोयाबीन (soybean) की खरीदी में लागू भावांतर भुगतान योजना (Bhavantar Scheme) का शुक्रवार 7 नवंबर को सरकार ने मॉडल रेट तय कर दिया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भावान्तर योजना’ के अंतर्गत आज मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। MSP का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अलग से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। इसके लिए 13 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम में राशि का सोयाबीन किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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