दिल्ली। MP Big Breaking: एमपी में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें SC ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इस पर एमपी सरकार से जवाब मांगा है।
क्या है मामला
आपको बता दें 2019 में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश आया था। इस अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में HC ने रोक लगाई थी।
गौरतलब है कि 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण का मामले में अंतरिम रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके बाद SC ने याचिका की सुनवाई करते हुए जारी नोटिस किया है। इस पर एमपी सरकार से जवाब माँगा गया है।
याचिका में उठाया गया मुद्दा
2019 में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश आया था। इसमें अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर HC ने रोक लगाई थी। इसके बाद अध्यादेश बाद में ये क़ानून बन गया था। तकनीकी तौर पर 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण क़ानून पर HC की कोई रोक नहीं है। ऐसे में मध्यप्रदेश में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक का कोई तर्क नहीं है। इसी को लेकर SC ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। आपको बता दें ये याचिका जया ठाकुर की ओर से दायर की गई है।
MP Big Breaking: Big news regarding OBC reservation, Supreme Court sent notice to MP government