भोपाल। MP Bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि आगे से अगर अवैध कॉलोनियां कटीं तो अब विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे।
ये कॉलोनियां हुईं वैध
सीएम (CM) ने कहा है कि दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करता हूं। पहले यह डेट दिसंबर 2016 तक के लिए थीं लेकिन अब सीएम CM ने इसे बढ़ाकर 2022 कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वैध बन रही हैं या अवैध। अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर इसके जिम्मेदार होंगे।
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राशि कराई जाएगी उपलब्ध
इस अवसर पर सीएम (MP Bhopal News) ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे—जैसे पैसा आएगा, अवैध कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंचरना के काम होंगे। शिवराज ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं।
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ये हैं नियम
- ये कॉलोनियां, नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के तहत वैध की गई हैं।
- दो हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा कालोनी का क्षेत्र होने पर नगर और ग्राम निवेश संचालनालय अधिकतम तीन चरण में कालोनी विकास की अनुमति दी जा सकती है।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 15 प्रतिशत आवास रखे जाएंगे।
- भूखंड और आवास की जगह आश्रय शुल्क जमा करवा सकेंगे।
- 70 प्रतिशत से ज्यादा निम्न आय वर्ग वाले लोग रहते हैं, तो विकास शुल्क का 20 प्रतिशत ही कालोनी वासियों से वसूला जाएगा। बाकि राशि निकाय द्वारा दी जाएगी।
- अलग श्रेणी की कालोनी को 50 प्रतिशत विकास शुल्क देना होगा।
- 50 प्रतिशत विकास कार्य पूरा होने पर ही 50 प्रतिशत भवन मुक्त करने का प्रविधान है।
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