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MP Divyang Bharti Controversy: एमपी को ऐसे ही गजब नहीं कहते। यहां दृष्टिबाधित भी ड्राइवर और फायरमैन बनाए जा सकते हैं। सरकार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। विभागों में भर्ती में भी पद आरक्षित होते हैं, इसे लेकर कहीं कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है।
पर सवाल ये है कि दृष्टिबाधित दिव्यांग यदि ड्राइवर और फायरमैन जैसे पदों पर नियुक्त होते हैं तो ये गाड़ी कैसे चलाएंगे। नगर पालिका दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती कर रहा है। प्रक्रिया अभी चल रही है। इसमें दृष्टिहीनों के लिए ड्राइवर और फायरमैन जैसे पद शामिल हैं।
334 आवेदन आए
मामला मध्य प्रदेश के भिंड नगर पालिका का है। यहां 30 अगस्त 2024 को जारी दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती सूचना में नियमित के 7 और संविदा के 19 पद शामिल हैं।
इनमें ड्राइवर और फायरमैन के पद दृष्टिहीन या कम देखने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए 20 सितंबर 2024 तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए, जिनमें कुल 334 आवेदन प्राप्त हुए।
दृष्टिबाधितों के पास कहां से आए ड्राइविंग लाइसेंस
सबसे बड़ा सवाल ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है पद ड्राइवर का है तो डाक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करवाया ही होगा।
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ड्राइवर पद के लिए जिन दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं, उन्होंने भी ड्राइविंग लाइसेंस जमा किया है। सवाल यह उठता है कि इनके लाइसेंस किस तरह बनाए गए हैं।
ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजी गई जानकारी
दिव्यांगों की विशेष भर्ती की जानकारी ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय को भेजी गई है, जहां स्क्रूटनी के बाद आवेदकों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।
हालांकि, दृष्टिहीन व्यक्ति ड्राइवर या फायरमैन का काम कैसे करेंगे, इसका स्पष्ट जवाब नगर पालिका के अधिकारियों के पास नहीं है। बता दें कि एमपी हाईकोर्ट के एक आदेश में दिव्यांगों को नौकरियों में अवसर देने की बात कही गई थी, लेकिन अफसरों ने इस तरह भर्ती निकाल दी।
जिम्मेदार के ये जवाब
नगर पालिका भिंड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसकी जानकारी जेडी कार्यालय को भेज दी गई है।
वहां से स्क्रूटनी होने के बाद आवेदकों की जानकारी को सार्वजनिक करेंगे। इस भर्ती में नि:शक्तता की अलग-अलग श्रेणी में पद आरक्षित किए जाने थे। इसके ऊपर से ही निर्देश थे।
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