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हाइलाइट्स
सीएम आज 300 करोड़ ट्रांसफर करेंगे
1.36 लाख किसानों को भावांतर लाभ
सोयाबीन पर मॉडल रेट से भुगतान शुरू
MP Bhavantar Yojana: प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज का दिन खास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 नवंबर को देवास से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की पहली किस्त किसानों के खातों में भेजने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एक क्लिक के जरिए लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सोयाबीन के मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के अंतर को पूरा करेगी, जिससे किसानों को बाजार में मिले कम दाम की भरपाई सीधे बैंक खाते में हो सकेगी।
पंजीकृत किसानों को सीधे खातों में मिलेगा लाभ
अब तक 9.36 लाख किसानों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 1.36 लाख किसानों ने अपनी उपज बेच दी है और उन्हें भावांतर का सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.60 लाख सोयाबीन किसानों ने करीब 2.70 लाख टन सोयाबीन बेची है, जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। आज का ट्रांसफर DBT के माध्यम से होगा और देवास से इसकी शुरुआत की जाएगी।
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पहला मॉडल रेट किया गया तय
इस बार अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई। उत्पादन गिरने और मंडियों में दाम कम मिलने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में भावांतर योजना शुरू की। इस योजना का मकसद किसानों को MSP और बाजार भाव के अंतर से बचाना है।
सरकार ने मॉडल रेट के आधार पर अंतर की भरपाई करने का फैसला किया। पहले भावांतर का रेट 4036 रुपए निकाला गया था और रोजाना का रेट अलग से तय किया जा रहा है।
ये गलती की तो नहीं आएंगे पैसे
योजना के रजिस्ट्रेशन ई-उपार्जन पोर्टल (E-Uparjan Portal) पर किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों के रकबे की वेरिफिकेशन राजस्व विभाग करेगा। वेरिफिकेशन पूरा होने पर ही भुगतान स्वीकृत होगा। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाएगी और किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
किसान यह भी सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक है और योजना में सही अकाउंट नंबर दिया गया है। अगर अकाउंट डिटेल गलत है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है।
MP New Promotion Policy: एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामला, HC ने खारिज की अजाक्स की याचिका, गुरुवार को अगली सुनवाई
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले पर जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली अजाक्स (अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ) की हस्तक्षेप याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग (अंतिम सुनवाई) को जारी रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से सुनवाई जारी रखने का आग्रह किया, ताकि नई प्रमोशन पॉलिसी पर जल्द फैसला आए और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सके। बुधवार को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
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