Advertisment

MP Vidhan Sabha: पेड़ काटा या बिना अनुमति दीवार पर लिखने पर लगेगा भारी जुर्माना, बदल गए 5 बड़े नियम

MP Assembly Winter Session: अगर कोई आयुक्त की बिना परमिशन के नाली बनवाता है या नाली में फेरबदल करता है तो पांच हजार रुपये दंड लगेगा।

author-image
Kushagra valuskar
MP Vidhan Sabha: पेड़ काटा या बिना अनुमति दीवार पर लिखने पर लगेगा भारी जुर्माना, बदल गए 5 बड़े नियम

MP Assembly Winter Session: वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट मंजूरी के लिए सदन के पटल पर रखा। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

Advertisment

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता के साथ आठ बिलों वाले जन विश्वास बिल 2024 को पेश किया। साथ ही जहां भी जुर्माना होगा, वह शासन में जमा होगा। पेनाल्टी को पांच हजार रुपये कर दिया है। वृक्ष या उसकी शाखा काटने, बिजली या नल का अवैध कनेक्शन करने और गंदगी करने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा।

बिना मंजूरी नाली बनाई तो लगेगा जुर्माना

  • अगर कोई आयुक्त की बिना परमिशन के नाली बनवाता है या नाली में फेरबदल करता है तो पांच हजार रुपये दंड लगेगा। पहले जुर्माना 500 रुपये था।
  • नगर निगम के भवन, पेड़ या प्रॉपर्टी को प्रचार के लिए गंदगी करने पर दो हजार की जगह पांच हजार रुपये भरने पड़ेंगे।
  • रोड़, खुले में सिंचाई वाली नहर और जल निकास में कोई व्यक्ति अगर मल-मूत्र या अपशिष्ठ प्रवाहित बहाएगा तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
  • भूमिगत केबल, बिजली के तार और नल आदि के अवैध कनेक्शन पर पांच हजार रुपये दंड लगेगा।
  • बिना अनुमति नगरीय क्षेत्र में अनुमति के बिना दीवार पर लिखना या पोस्टर चस्पा करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे मामले में अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार रहेगा।

इन बिलों को जन विश्वास में डाला गया

  • मध्यप्रदेश नपा निगम अधिनियम 1956
  • नपा अधिनियम 1961
  • नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973
  • मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012
  • मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960
  • असंगठित कर्मकारी कल्याण अधिनियम 2003
  • औद्योगिकी संबंध अधिनियम 1960
  • एमपी सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
Advertisment

छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रविधान

सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11वीं-12वीं और कॉलेजों के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग को 130 करोड़ और ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 180 करोड़ रुपये मिलेंगे।

अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। सीएम निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण के लिए 47 करोड़, भोपाल सरकार भवनों के रखरखाव के लिए 55 करोड़, सतपुड़ा और विंघ्याचल भवन के मेंटेनेंस के लिए 3 करोड़ और पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 131 करोड़ रुपये रखे गए।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बिल पेश: प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे बस का किराया, फीस बढ़ाने पर कमेटी करेगी आखिरी फैसला

Advertisment

publive-image

मध्यप्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक मंगलवार, को विधानसभा में पेश कर दिया। इसके मुताबिक 25 हजार रुपए वार्षिक फीस लेने वाले स्कूल अब इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनकी सालाना फीस 25 हजार रुपए या उससे कम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें-

एमपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश: 22,460 करोड़ के बजट में किस विभाग को मिले कितने रुपए?

 

bhopal news MP news mp vidhan sabha MP Assembly Winter Session
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें