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MP Assembly Election 2023: आचार संहिता लागू, हटने लगे बैनर-पोस्टर, 72 घंटों में नहीं दिखेंगे विज्ञापन

आचार संहिता लागू, हटने लगे बैनर-पोस्टर, जिला निवार्चन अधिकारी के आदेश के बाद अब एमपी में जगह-जगह से पोस्टर-बेनर हटाए जा रहे हैं।

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Preeti Dwivedi
MP Assembly Election 2023: आचार संहिता लागू, हटने लगे बैनर-पोस्टर, 72 घंटों में नहीं दिखेंगे विज्ञापन

भोपाल। MP Assembly Election 2023: देश के पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निवार्चन अधिकारी के आदेश के बाद अब एमपी में जगह-जगह से पोस्टर-बेनर हटाए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद अब इसे हटाने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें इन सभी को हटाने के बाद इसकी जानकारी मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन पहुंचेगी।

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हाइड्रोलिक मशीन से हटाए जाएंगे पोस्टर

राजधानी में जगह-जगह से पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू हो गया है। छोटे बैनर्स को हाथों को अन्य साधनों से हटाया जा रहा है। लेकिन बड़े पोस्टरों को हटाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लिया जाएगा। नगर निगम ने कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए थे। जिस पर अब काम शुरू हो गया है। आपको बता दें 72 घंटे में सभी बैनर और पोस्टर हटाए जाने हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई भी जनता को लुभाने के लिए योजनाओं का लालच नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी और सार्वजनिक संपतियों पर लगाए गए पोस्टर हटाए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि सभी आचार सहिंता के नियमों का पालन करें।

किन कामों पर पाबंदी

नई योजना और नई घोषणाएं नहीं हो सकतीं।

कोई भूमिपूजन, लोकार्पण नहीं हो सकता है।

सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित।

दीवारों पर लिखे गए पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दिए जाते हैं।

होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।

राजनीतिक दलो को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है।

धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा।

मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है।

किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते है।

मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते है।

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मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जा सकती है।

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