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MP Patwari Crime
हाइलाइट्स
- पटवारी पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप
- रुपए लेकर भी पटवारी ने नहीं किया महिला का काम
- महिला ने कलेक्टर से की पटवारी की शिकायत
रिपोर्ट: बुन्देल गुर्जर, अशोकनगर
Madhya Pradesh Ashoknagar Patwari Molestation Case: मध्यप्रदेश में अशोक नगर के ईशागढ़ तहसील के पटवारी राजेश कुमार बरया की शिकायत पर पुलिस ने थप्पड़ मारने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पटवारी ने महिला पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने और झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाए है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 132, 296 और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है।
अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील में पटवारी राजेश कुमार बरया पर महिला ने छेड़खानी करने के आरोप लगाए। महिला ने पटवारी के छेड़खानी करने पर कलेक्टर से शिकायत की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें महिला पटवारी को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही थी। वहीं, महिला ने भी पटवारी पर रिश्वत लेने और मोबाइल छीनकर सीएम हेल्पलाइन पर की जा रही शिकायत को बंद करने का आरोप लगाया है।
काम नहीं होने पर CM हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत
महिला का आरोप है कि पटवारी ने उससे पैसे लिए थे, लेकिन उसके काम में कोई कार्रवाई नहीं की। महिला बार-बार संपर्क करने के बावजूद काम नहीं होने पर उसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पटवारी ने महिला को तहसील कार्यालय बुलाया। आरोप है कि यहां उसने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और CM हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को जबरन बंद कर दिया।
पटवारी ने मोबाइल छीनकर शिकायत कटवा दी
मोबाइल छीने जाने और शिकायत कटवा दी, जिससे महिला गुस्सा गई और मौके पर ही उसने पटवारी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। आसपास खड़े लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला लंबे समय से परेशान थी और कई बार पटवारी से अपने काम के लिए गुहार लगा चुकी थी। लेकिन रुपये लेने के बावजूद काम में टालमटोल किया गया।
प्रशासन ने कार्रवाई की की पटवारी ने दिया जवाब
घटना के बाद पटवारी और महिला के द्वारा थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर हमने संबंधित पटवारी से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई।
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Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर समिति में पुजारी-कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध…! HC ने कलेक्टर से 90 दिन में मांगा जवाब
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