MP Ambulance Onion: इस चित्र को देखकर ऐसा लगेगा कि शायद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एंबुलेंस अपना काम भूल गई (Ambulance forgot its job) है। शायद इसीलिए अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जगह प्याज के बोरे को सब्जी मंडी पहुंचाने का काम (Delivering Onion) कर रही है। इसका घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल (Viral) हो रहा है। एंबुलेंस के इस तरह के दुरुपयोग (Shameful Misuse of Ambulance) ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की कार्यशैली पर कई सवाल कर दिए हैं। पूरा मामला मुरैना की कृषि उपज मंडी के पास स्थित थोक सब्जी मंडी का है।
क्या है पूरा मामला ?
यूं तो एंबुलेंस के दुरुपयोग होने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी किराया लेकर सवारियां ढोती हैं, तो कभी मरीजों से एंबुलेंस धुलवाई जाती है। लेकिन अब ताजा मामला मुरैना सब्जी मंडी से सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो एंबुलेंस में प्याज के बोरे भरकर मंडी में लाए गए और लोडिंग वाहन की तरह इन एंबुलेंस से यह प्याज के बोरे उतारे जा रहे हैं।
लोडिंग वाहन की तरह एंबुलेंस का इस्तेमाल
जानकारी के अनुसार, कृषि उपज मंडी के पास स्थित थोक सब्जी मंडी में दो एंबुलेंस खड़ी दिखाई दीं। जिसका वीडियो स्थानीय व्यक्ति ने बनाया। जिसमें दोनों ही एंबुलेंस में प्याज के बोरे भरे हुए थे, जिन्हें मंडी में उतारने का काम किया जा रहा है। इससे साफ है कि एंबुलेंस को लोडिंग वाहन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। इतना ही नहीं जब वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने पूछा कि ये ‘कहां की एंबुलेंस है’ तो कोई जवाब नहीं दिया गया।
CMHO ने क्या कहा ?
वीडियो वायरल होने के बाद मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा। जिसमें सीएमएचओ डॉ. पद्मेश उपाध्याय कहा कि यह एंबुलेंस कहां की है, यह हम पता लगाएंगे। अगर इनमें प्याज ढोई जा रही है तो संबंधित कर्मचारी, चालकों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि प्राइवेट एंबुलेंस होगी तो आरटीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करवाई जाएगी।
MCU के कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती: एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला
Makhanlal Chaturvedi University: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय (MCU) के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। दरअसल, याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। पुरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…