हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण
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सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की 52 पिटीशन
mp 27 percent OBC reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 52 ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार कर ली हैं। SC ने कहा कि अब इन मामलों को सुना जाएगा।
याचिकाकर्ताओं से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव
SC में सुनवाई के दौरान MP के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि ये 50 फीसदी आबादी से जुड़ा मामला है। उन्होंने SC से इस मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस मामले में वे याचिकाकर्ताओं को बुलाकर संवाद करेंगे।
OBC महासभा के वकीलों ने ये कहा
ओबीसी महासभा के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि MP में अलग-अलग विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। जबकि 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी भी कोर्ट ने कानूनी रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद प्रक्रिया के नाम पर चयनित अभ्यर्थियों को जॉइन नहीं कराया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट बोला- आप पिटीशन लगाइए, हम सुनेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, एक्ट का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट प्रोसिडिंग यानी एक पिटीशन लगाइए, हम उस पर सुनवाई करके आगे क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करेंगे।
चीफ जस्टिस तय करेंगे सुनवाई की अगली तारीख
OBC महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता भी मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख CJI तय करेंगे।
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सीएम मोहन यादव बोले- हम हर हाल में 27% आरक्षण के पक्ष में कायम
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि OBC आरक्षण को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह स्पष्ट है। हम हर हाल में 27% आरक्षण के पक्ष में कायम हैं। हमने अटॉर्नी जनरल को यह भी कहा है कि शिवराज सरकार के समय आई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया जाए। मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
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