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व्हीकल डॉक्यूमेंट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक एक्सपायर दस्तावेज भी वैध

व्हीकल डॉक्यूमेंट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक एक्सपायर दस्तावेज को माना जाएगा वैध

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Bansal Digital Desk
व्हीकल डॉक्यूमेंट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक एक्सपायर दस्तावेज भी वैध

नई दिल्ली। संक्रमण के चलते देश में कई चीजों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोग अपने रुके हुए काम नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि कई जगहों पर पहले लॉकडाउन और फिर बैकलॉग के कारण सरकारी कार्यालय अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का मोटर व्हीकल से जुड़े दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट आदि की वैधता 1 फरवरी, 2020 तो एक्सपायर हो गई थी उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे मामलों में वैधता को
30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

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30 सितंबर तक पुराने दस्तावेज ही वैध

इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसे दस्तावेज की वैलिडिटी की डेट खत्म हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक खत्म होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी और पुराने दस्तावेज ही 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। हालांकि 30 सितंबर के बाद उन्हें अपने दस्तावेज रीन्युअल कराना होगा।

क्या कहा मंत्रालय ने

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गई या 30 सितंबर 2021 तक एक्सपायर होने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। आपको बतादें कि इससे पहले भी सरकार ने दस्तावेजों की वैधता डेट को बढ़ाकर 30 जून किया था।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका पालन करना होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। इस फैसले के बाद करोड़ों गाड़ी मालिकों को 30 सितंबर 2021 तक बड़ी राहत मिल गई है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन लगाया हुआ था और अभी भी कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत के साथ-साथ कोरोना पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।

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