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Mohan Cabinet Decision: MP में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, 16% पद SC, 20% ST के लिए आरक्षित

Mohan cabinet decision promotion policy big update: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता 9 साल बाद साफ हो गया। 17 जून, मंगलवार को मोहन कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती होगी।

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sanjay warude
Mohan Cabinet Meeting

Mohan Cabinet Meeting

हाइलाइट्स

  • MP में 9 साल बाद अब होंगे प्रमोशन
  • 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
  • CM ने 3 माह पहले की थी प्रमोशन की बात
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Mohan cabinet decision promotion policy big update: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के प्रमोशन (Promotion) का रास्ता 9 साल बाद साफ हो गया। 17 जून, मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) कैबिनेट (Cabinet) में यह फैसला लिया गया। इससे 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

कैबिनेट में हुए प्रमोशन के फैसले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Minister Kailash Vijayvargiya) ने जानकारी देते हुए कहा कि हम कर्मचारियों को प्रमोशन (Employees Promotion) देंगे। आरक्षित वर्गों (Reserved Classes) का भी प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। आरक्षित वर्गों के परसेंटेज (Percentage) का पूरा ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया।

https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/1934889230708199742

SC, ST कर्मियों का मेरिट आधार पर होगा प्रमोशन

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Minister Kailash Vijayvargiya) ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार (Merit Basis) पर पदोन्नति (Promotion) प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के लिए 20 प्रतिशत पदों और अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के लिए 16 प्रतिशत पदों पर आरक्षण का प्रावधान (Reservation provision) है।

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Mohan Cabinet Decision

न्यूनतम अंक वाले सीनियर कर्मचारी होंगे पात्र

सरकार (Government) ने अग्रिम डीपीसी (Advance DPC) के प्रावधान भी किए हैं। पदोन्नति में वरिष्ठता (Seniority Promotion) का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोकसेवकों (Senior Civil Servants) में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोकसेवक (Civil Servants) पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी (First Class) के लोकसेवकों (Civil Servants) के लिए मेरिट कम वरिष्ठता का प्रावधान (Seniority Provision) किया गया।

पदोन्नति समिति को दिया चयन का अधिकार

वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति (Promotion Committee) को बैठक लेकर चयन सूची (Selection List) बनाने का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के लिए अपात्रता (Promotion Ineligibility) का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। नवीन पदोन्नति (New Promotion), नियमों में परिभ्रमण (Rules Cruising) की व्यवस्था समाप्त की गई है। पदोन्नति समिति (Promotion Committee) को शासकीय सेवकों (Government Servants) की उपयुक्ता निर्धारण (Suitability Assessment) करने का अधिकार दिया गया है।

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आंशिक सेवा को भी माना जाएगा पूर्ण सेवा

कार्य सेवाओं के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा (Partial Service) को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि वर्ष में एक भाग की सेवा भी लिखी गई है तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन (Confidential Report) उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी के लिए नहीं होगी अंक व्यवस्था

कई बार सीआर (CR) को लेकर प्रमोशन (Promotion) रूक जाता है, अगर किसी कर्मचारी की 6 महीने की भी सीआर (CR) है तो उसे पूरे वर्ष का माना जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी। केवल पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने पर प्रमोशन मिलेगा।

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पदोन्नति होने पर दी जाएगी वरिष्ठता

यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी पदोन्नति रूकती है तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठता दी जाएगी। अप्रत्याशित नियुक्तियों (Unexpected Appointments) को चयन सूची (Selection List), प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति  (Departmental Promotion Committee) की बैठक से पहले केवल कारण बताओ सूचना पत्र (Show Cause Notice Letter) के आधार पर बंद लिफाफे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पदोन्नति के दिन योग्य को देंगे लाभ

प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक, जो आगामी वर्ष या पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे, उनके पद के विरूद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो, उसी दिन उपयुक्त योग्य और आरक्षित पदों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरने का प्रावधान किया गया है।

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