उत्तरप्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव से पहले राजा भैया को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी के पूर्व एमएलसी और वर्तमान में उम्मीदवार अक्षय प्रताप को एक मामले में कार्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने राज भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में 7 साल की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्मान लगाया है। अदालत बीते 15 मार्च को अक्षय प्रताप को दोषी करार दे दिया था और सजा सुनाने की तारीख 23 मार्च रखी गई थी।
आज कोर्ट ने अक्षय प्रताप की सजा का ऐलान कर दिया है। जब कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी उस दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिसबल तैनात किया गया था। कोर्ट में अक्षय प्रताप के समर्थक भी मौजूद रहे बता दें कि अक्षय प्रताप राजा भैया का करीबी रिश्तेदार हैं. अक्षय प्रताप राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे थे। अक्षय प्रताप ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था लेकिन चुनाव से पहले ही अक्षय प्रताप को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी।
कौन है अक्षय प्रताप
अक्षय प्रताप कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के करीबी है। अक्षय प्रतापगढ़ से तीन बार एमएलसी होने के अलावा वह एक बार सांसद भी रह चुके हैं। इसके पहले वह 2016 में सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन राजा भैया और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ने के बाद अक्षय प्रताप ने भी सपा से दूरियां बना ली थी। बताया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी से एहतियातन दो और पर्चे भी खरीदे गए हैं। इनमें से एक अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी के नाम से है।