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MP News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग खारिज

MP News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग खारिज, ध्रुव नारायण सिंह की याचिका को सही माना

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BP Shrivastava
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MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह (Druv Narayan Singh) की चुनाव याचिका को सही ठहराया है।

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कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका विधाराधीन रहेगी। इस मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ सुनवाई कर रही थी। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को (MP News) होगी।

क्या है मामला?

विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान बीजेपी के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह द्वारा हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई। इस याचिका में ध्रुवनारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर आरोप लगाया है कि मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी बतौर भरे गए नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। नामांकन पत्र के साथ मसूद ने शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं बताई (MP News) थी।

बचाव में आरिफ मसूद ने भी दायर की थी याचिका

बीजेपी नेता ध्रुव नारायण की याचिका के विरोध में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें मसूद ने तर्क दिया है कि चुनाव याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक मसूद की विधायकी समाप्त कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की (MP News) है।

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कोर्ट ने की आरिफ मसूद की याचिका रद्द

कांग्रेस नेता आरिफ ने चुनावी याचिका को आधारहीन बताया था। साथ ही चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की उस याचिका को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कोर्ट ने यह माना कि इस याचिका ( ध्रुव नारायण सिंह की याचिका ) में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा का बिलकुल भी उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए याचिका को निरस्त नहीं किया जा (MP News) सकता।

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