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नयी दिल्ली। Lok Sabha News: लोकसभा (Lok Sabha ) में आज मंगलवार (12 दिसंबर) के सत्र में सरकार ने 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' और 'केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' को पेश किया। ये विधेयक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्तुत किया।
‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ के माध्यम से राज्य विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रावधान है।
तृणमूल कांग्रेस ने किया विधेयक का विरोध
तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने इस विधेयक को लोक सभा (Lok Sabha) पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता, तब तक विधानसभा में सीट आरक्षित करने की जल्दबाजी क्यों है?”
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हम विधेयक पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं।’’
विधेयक पर चर्चा के दौरान देंगे जवाब
गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के जवाब के दौरान सारी बातों का उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्रशासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के प्रावधान वाले ‘केंद्रशासित क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023’ को भी सदन में पेश किया।
राज्य विधानसभा में कुछ सीटें होंगी आरक्षित
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 के ज़रिए राज्य विधानसभा में कुछ सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लेकर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आपत्ति जताई।
'केंद्रशासित क्षेत्र अधिनियम 1963 में होगा संशोधन
केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 में केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन में कुछ संशोधनों का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने 1963 में बने 'केंद्रशासित क्षेत्र अधिनियम' में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा धारा 370
बता दें, बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर धारा 370 को हटाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा में चुनाव कराने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए।
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