Mera Bill Mera Adhikar Scheme: सरकार जनता के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आती है यहां पर केंद्र सरकार ने रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल के चलन को बढ़ाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम (Mera Bill Mera Adhikar) योजना की शुरूआत की है। इस योजना का सीधा फायदा 1 सितंबर, 2023 से पायलट आधार पर लॉन्च किया जा रहा है।
योजना से कैसे जीत सकेगें हजारों का इनाम
आपको बताते चलें, वित्त मंत्रालय ने इस योजना मेरा बिल मेरा अधिकार को शुरू किया है इसमें हर महीने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
इसके अलावा इस योजना में बंपर इनाम जीतने के लिए तिमाही के आधार पर मूल्याकंन किया जाएगा। इस फायदा लेने के लिए तिमाही में अपलोड किए गए किसी भी बिल के प्रतिभागी को मिल सकता है।
जानिए कैसे अपलोड कर सकेगें बिल
यहां पर योजना का फायदा लेने और बिल को अपलोड करने के लिए दी गई स्टेप्स को फॉलो कर आप फायदा ले सकते है।
- इस योजना के लिए आप सबसे पहले अपने आईओएस और एंड्रॉयड फोन में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप को डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद आप अगर एप डाउनलोड नहीं कर रहे है तो, आप web.merabill.gst.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
- यहां पर इस एप के जरिए आप कम से कम 200 रुपये के बिल को अपलोड करें।
- यहां पर एक महीने में एक यूजर अधिकतम 25 बिल तक अपलोड कर सकता है।
यहां पर वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि, जिन विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा उन्हें पैन नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स को ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप पर अपलोड करना होगा. यह सभी जानकारी पुरस्कार के ऐलान के 30 दिन के भीतर देना जरूरी है।
जानिए कैसी है योजना
यहां पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की बात की जाए तो, इसे जल्द ही 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के जरिए ग्राहकों को जीएसटी बिल या इनवॉयस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा तो वहीं पर जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे।
आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि, इस योजना को सम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर इस योजना का फायदा लेने के लिए इनवॉइस में जीएसटीआईएन (GSTIN) इनवॉइस नंबर, पेमेंट की गई रकम, टैक्स राशि, इनवॉयस की तिथि और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दर्शाना जरूरी है।
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