देहारादून। marriage registration: उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए अब विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लेते हुए मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखे गए कुल 30 प्रस्तावों में से 26 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
हर धर्म के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने के साथ ही कक्षा 1 में बच्चों का दाखिला कराए जाने की न्यूनतम आयु के लिए 6 साल कर दिया गया है।
आनंद विवाह भी एक्ट के दायरे में
मिली जानकारी के मुताबिक अनुसार उत्तराखंड में शादी के लिए अनिवार्य किए गए रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। इस बदलाव के बाद अब सिख धर्म के आनंद विवाह के लिए भी इस (marriage registration) एक्ट के दायरे में लाया गया है। अब तक अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण एक्ट में आनंद विवाह के लिए नहीं जोड़ा गया था।
पंजीयन व पात्रता, आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड में विवाह पंजीयन (marriage registration) कराने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए सभी दस्तावेजों का सत्यापन करवाना जरूरी है। जिसके बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट से यह साबित होता है कि पति और पत्नी कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। मैरिज सर्टिफिकेट न बनवाने की दशा में कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं माना जाएगा।
पहले यह था नियम
उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय के पहले हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत हिन्दू जैन, बौद्ध और सिख अपने विवाह का पंजीकरण करा सकतें थे। जो लोग इन धर्म से अलग हैं उनके लिए विशेष विवाह अधिनियम में जगह दी गई है। अब प्रदेश के रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिल जाने के बाद सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
विवाह पंजीकरण कैसे कराएं, क्या दस्तावेज लगेंगे
-वर की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए।
-वधु की उम्र 18 साल या इससे ऊपर होना चाहिए।
-वर-वधु के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।
-आयु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड होना चाहिए।
-एफिडेविट के रूप में वर-वधु का शपथ पत्र।
-विवाह का प्रमाण- कोई फोटो या शादी कार्ड, गवाह होना चाहिए।
-उत्तराखंड की मैरिज वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
-आवेदन करने के 15 दिन में विवाह प्रमाण पत्र बन जाएगा।
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