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Mandsaur Kisan Andolan Court Decision : भोपाल-इंदौर हाईवे पर हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जिपं सदस्य समेत 5 को 4-4 साल जेल

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Preeti Dwivedi
Mandsaur Kisan Andolan Court Decision : भोपाल-इंदौर हाईवे पर हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जिपं सदस्य समेत 5 को 4-4 साल जेल

देवास। Mandsaur Kisan Andolan Court Decision एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में चल रही है mandsaur news तो एक के बाद कांग्रेस को झटके लगते जा रहे हैं। बीते दिनों एक नेता की रेप के मामले में धरपकड़ की जा रही थी तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कोर्ट ने बड़े दिग्गज नेता सहित चार नेताओ को चार—चार साल की सजा सुनाई है। ये सजा 5 साल पुराने आगजनी मामले में सुनाई गई है। आप भी जान लें क्या है पूरा मामला।

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गौरतलब है मंदसौर गोली कांड के बाद देवास में 5 साल पहले यानि 07 जून 2017 को नेवरी फाटे पर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी थी। जिसके बाद भोपाल-देवास हाईवे (Bhopal dewas highway) पर सोनकच्छ के पास भड़की हिंसा मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें आरोपियों का चार प्रकरण में दोषी पाया गया है। इसमें आरोपी महेंद्र, हरेन्द्र निवासी ओढ़, महेश निवासी भागसरा, महेश पाटीदार निवासी चुरलाई और विक्की गुर्जर निवासी पांदा को दो प्रकरणों में बरी कर दिया गया। तो वहीं अन्य चार प्रकरणों में सभी को 4—4 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

ये है कोर्ट का आदेश —
कोर्ट ने आरोपी कांग्रेस नेता और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेंधव पर 4 प्रकरणों में 3.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, हरेंद्र और महेश दोनों पर 4 प्रकरणों में 1.76 लाख-1.76 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। महेश और विपिन पर 58-58 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महेंद्र सिंह सेंधव को 3 प्रकरणों में 4—4 वर्ष की और एक प्रकरण में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कोर्ट द्वारा दी गई ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

आरोपी जेल में, बिगड़ी तबियत —
आपको बता दें शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गजराज सिंह कुशवाह ने की है। कोर्ट के निर्णय के बाद सभी आरोपियों को आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तो वहीं जेल का वारंट बनने के बाद जिला पंचायत सदस्य की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है। जेल वारंट बनने के बाद सभी आरोपियों को सोनकच्छ के सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया। मेडिकल में सेंधव का ब्लड प्रेशर 200 के पास पहुंच गया है। जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे देवास रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने न्यायालय से चर्चा करने के बाद सभी आरोपियों को सोनकच्छ उपजेल भेज दिया। अस्पताल में सेंधव से मिलने के लिए कांग्रेस के कई नेता पहुंचे।

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क्या था मामला —
गौरतलब है कि 7 जून 2017 को भोपाल हाईवे पर स्थित नेवरी फाटे पर कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं इस दौरान 25 से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई थी। जहां मंदसौर जिले में हुई किसानों की मौत के विरोध में 7 जून 2017 को प्रदेश बंद किया गया था। इतना ही नहीं इस दौरान इंदौर-भोपाल हाईवे पर स्थित नेवरी फाटे पर कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया था।

25 वाहनों में लगा दी थी आग —
इस आगजनी में चार्टर्ड बसों और दमकल वाहनों समेत 25 से अधिक वाहनों में इन लोगों द्वारा आग लगा दी गई थी। इतना ही नहीं इस दौरान ही 60 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई थी। जिसे लेकर पुलिस ने करीब 12 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा के खास कांग्रेस नेता और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य महेन्द्र सिंह तालोद ने फैसला आने के बाद कहना है कि न्यायालय का फैसला हमें मंजूर है। लेकिन हम हाईकोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार निर्दोष किसानों को फंसा रही है।

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