Mumbai: मुंबई में पेरू की महिला के साथ छेड़छाड़ करना शख्स को भारी पड़ गया है। बता दें कि पेरू की 38 वर्षीय एक महिला ने गेस्ट हाउस मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। घटना के करीब 2 महीनें के बाद कोर्ट ने गेस्ट हाउस मैनेजर को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, घटना 27 मार्च को हुई थी। 19 वर्षीय रियाज अहमद दक्षिण मुंबई के एक गेस्ट हाउस में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। उसी गेस्ट हाउस में महिला मेहमान बनकर रह रही थी। पुलिस ने बताया कि अहमद अक्सर मदद करने के बहाने महिला के कमरे में जाता था और सेल्फी लेने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ करता था।
वहीं, जब पेरू की महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत करनी चाही, तो भाषा ने अड़ंगा डाल दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला केवल स्पेनिश बोल और समझ सकती थी। हालांकि, पुलिस ने एक दूसरे विदेशी मेहमान और Google अनुवाद की मदद से आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार, 26 मई को मझगांव अदालत में 25वें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अहमद को दो साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
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