मुंबई। मकर संक्रांति से पहले मुंबई पुलिस ने पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन के मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इससे लोगों और पक्षियों दोनों को खतरा है। मकर संक्रांति के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते हैं। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह आदेश 12 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी कर्मचारी के कानूनी आदेश की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
आदेशानुसार, ‘नॉन-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक’ मांझे की चपेट में आने से कई बार लोगों व पक्षियों को चोट आ जाती है, कभी-कभी यह जानलेवा भी साबित होते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आदेश में कहा गया, ऐसे पक्षियों की रक्षा करना वांछनीय है जो विलुप्त हो रहे हैं और जिन्हें दुर्लभ व लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।