मुंबई। Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी।
संविधान की प्रति मांगी थी
नार्वेकर ने चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की प्रति मांगी थी। उन्होंने बताया कि यह उनके कार्यालय को पिछले सप्ताह प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि अब हम सुनवाई शुरू करेंगे। यह पूछे जाने पर कि वास्तव में प्रक्रिया कब शुरू होगी, नार्वेकर ने जवाब दिया जल्द।
निर्देश देने का अनुरोध किया था
इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना (यूबीटी) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, जब उन्होंने (16 विधायकों ने) जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए विद्रोह किया था और भाजपा से हाथ मिला लिया था।
जानबूझकर सुनवाई में देरी
शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से प्रभु ने इस महीने शीर्ष अदालत का रुख किया और दावा किया कि नार्वेकर जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 11 मई के अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष से उचित समय में याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कहा था।
11 मई को फैसला सुनाया
उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही शिवसेना नेता ने इस्तीफा देने का फैसला किया।
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