Advertisment

Old Pension Scheme: BJP के समर्थन वाली महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी

Old Pension Scheme: महाराष्ट्र  में सरकारी कर्मचारी जिनका चयन 2005 से पहले हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग 2005 के बाद हुई थी, उनके लिए गुड न्यूज है।

author-image
Kalpana Madhu
Old Pension Scheme: BJP के समर्थन वाली महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी

Old Pension Scheme: महाराष्ट्र  में वैसे सरकारी कर्मचारी जिनका चयन साल 2005 से पहले हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग साल 2005 के बाद हुई थी, उनके लिए गुड न्यूज है।

Advertisment

राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बीते गुरुवार को इस पर मुहर लगा दी।

भाषा की खबर के मुताबिक, यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

सिर्फ इन कर्मचारियों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस(Old Pension Scheme) का विकल्प प्रदान करता है।

Advertisment

संबंधित खबर:

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकारी कर्मचारी संघ कल दिल्ली में करेंगे रैली

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला।

इस फैसले(Old Pension Scheme) से सिर्फ राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा।

Advertisment

दो महीनों में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के निर्देश

कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर OPS और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है।

OPS और NPS में क्या फ़र्क है?

साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था(Old Pension Scheme) को ख़त्म कर नई पेंशन योजना लागू की गई।  इसके तहत 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जिसने भी सरकारी नौकरी ज्वाइन की, वो अपनी सैलरी का 10% हिस्सा न्यू पेंशन स्कीम में लगा सकता है।

संबंधित खबर:

Himachal Pradesh Election 2022: फिर लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम? प्रियंका ने किया बड़ा वादा

Advertisment

पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे उसकी सैलरी का 50 प्रतिशत आजीवन मिलता था।  इसके लिए उसे अपनी सैलरी से अलग से कोई कटौती नहीं करानी होती थी।

अब कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद पेंशन चाहता है तो उसे NPS में अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा निवेश के लिए कटवाना पड़ता है।

सरकार इस पैसे को बाज़ार में निवेश करती है और ब्याज के तौर पर जो मिलता है, उससे कर्मचारी को रिटायर होने के बाद पेंशन के तौर पर देती है।

ये भी पढ़ें:

5 January History: आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज के दिन हीं खेला गया था पहला एकदिवसीय मैच

05 Jan 2024 Rashifal: आज कर्क राशि वालों को व्यापार में मिलेगी सफलता, जानें क्या कहती है आपकी राशि

05 Jan 2024 Rashifal: आज कर्क राशि वालों को व्यापार में मिलेगी सफलता, जानें क्या कहती है आपकी राशि

MP Weather Update: एमपी के कई शहरों में भारी बारिश, जानें कैसा रहेगा आज प्रदेश का मौसम

MP Board Exams: एमपी में इस दिन होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा, टाइम टेबल हुआ जारी

hindi news old pension scheme Maharashtra News new pension scheme BJP Led Government Eknath Shinde Government
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें