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Mahant Narendra Giri Death Case: मौत मामले में तीनों आरोपियों को सात दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश

Mahant Narendra Giri Death Case: मौत मामले में तीनों आरोपियों को सात दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश

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Bansal News
Mahant Narendra Giri Death Case: मौत मामले में तीनों आरोपियों को सात दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश

प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कथित आत्महत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को तीनों आरोपियों को सात दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पीटीआई-भाषा को बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नैनी जेल में बंद आनंद गिरि, अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने का प्रार्थना पत्र रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था।

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अग्रहरि ने बताया कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों आरोपियों का पक्ष सुना गया जिन्होंने सीबीआई रिमांड को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने तीनों आरोपियों को 28 सितंबर सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर शाम पांच बजे तक सात दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर, 2021 को महंत नरेंद्र गिरि अपने मठ बाघंबरी गद्दी में मृत पाए गए थे।

पुलिस के मुताबिक, गिरि ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिनके कथित सुसाइड नोट में उक्त तीन आरोपियों को जिम्मेदार बताया गया था। घटना के अगले ही दिन 21 सितंबर को दो आरोपियों- आनंद गिरि और अद्या प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्हें 22 सितंबर को अदालत में पेश किया गया। वहीं, तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 23 सितंबर को अदालत में पेश किया गया। इन तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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