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Mahakaleshwar Ujjain: महाकाल के प्रसाद पैकेट का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, राममंदिर-स्वर्ण मंदिर से भी आया था ऐसा ही मामला

Mahakaleshwar Ujjain: महाकाल मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू के प्रसाद पैकेट विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने समिति को 3 महीने का समय दिया.

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Rohit Sahu
Mahakaleshwar Ujjain: महाकाल के प्रसाद पैकेट का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, राममंदिर-स्वर्ण मंदिर से भी आया था ऐसा ही मामला

हाइलाइट्स

  • प्रसाद पैकेट विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई
  • मंदिर प्रबंधन समिति को 3 महीने का समय
  • राममंदिर को लेकर भी हुआ था ये विवाद
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Mahakaleshwar Ujjain: महाकालेश्वर मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद को लेकर एक विवाद का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. इस विवाद की बड़ी वजह भक्तों द्वारा की जाने वाली एक मामूली गलती है. यह विवाद महाकाल के मंदिर के प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू के पैकेट को लेकर हुआ. हाईकोर्ट ने प्रसाद पैकेट विवाद को लेकर अब मंदिर के प्रबंधन समिति को आदेश देते हुए मामले का समाधान निकालने के लिए कहा है. समिति को इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है.

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) April 27, 2024


ये है पूरा मामला 

Mahakaleshwar Ujjain मंदिर प्रबंधन समिति ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर जल्द ही काम शुरू करेंगे और निर्णय लेंगे. दरअसल महाकाल मंदिर के बाहर मिलने वाले लड्डू प्रसाद के पैकेट को लेकर 19 अप्रैल को  एक याचिका हाईकोर्ट (MP High Court) में लगाई गई थी. जिसमें कहा गया था कि यहां मिलने वाले प्रसाद पैकेट पर भगवान की फोटो और ॐ छापा रहता है. इस पैकेट को श्रद्धालु खरीदते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कचरे या डस्टबिन में फेंक देते हैं. जिससे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है.  

इन लोगों ने लगाई थी याचिका

MP High Court Ujjain
19 अप्रैल 2024 को सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्रीमहंत योगानंद, ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र, गुरु श्री स्वामी राधाकान्ताचार्य जी महाराज श्री दुर्गाशक्ति पीठ ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इसी को लेकर ये सभी लोग पीएम मोदी को भी शिकायती पत्र लिख चुके हैं. याचिका कर्ता के वकील अभीष्ट मिश्र ने बुधवार 24 अप्रैल को सुनवाई के दौरान बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर 2 बार महाकाल मंदिर समिति को आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई.

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 हाईकोर्ट ने समिति को दिया 3 महीने का समय

हाईकोर्ट की जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई की. आज  हाईकोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को समस्या का हल निकालने के लिए आदेश दिया. इसके लिए मंदिर समिति को 3 महीने का समय दिया है. बता दें इसी तरह की याचिका पहले वैष्णो देवी मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) और अयोध्या के राममंदिर (Ram Mandir Ayodhya) को लेकर भी लगाई जा चुकी हैं. जहां समिति ने मंदिर के फोटो लगाना बंद करवाया गया था.

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