प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के कुनबे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरह जहां माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत अन्य सदस्यों के मकान को कुर्की करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरह माफिया के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी जैनब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने जैनब की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह फैलसा सुनाया। जस्टिस वी के बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
खुद को बताया निर्दोष
दरअसल, खुद को निर्दोष बताते हुए जैनब की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि वह घटना में शामिल नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी जया पाल की तरफ से दर्ज कराए गए नामजदगी में भी उनका नाम शामिल नहीं है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की तरफ से जैनब की याचिका का विरोध किया गया। विवेचना में जैनब की भूमिका की तस्दीक हुई है। सरकारी वकील ने कहा कि जैनब का अपराध गंभीर प्रवृति का है।
जैनब पर लगे हैं ये आरोप
24 फरवरी को प्रयागराज में हमलावरों ने उमेश पाल और दो सरकारी गनर पर फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। जैनब पर उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की मदद करने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड में जैनब को भी आरोपी बनाया गया है। वह कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर फरार है।
गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 13 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में तीन हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बहन आयशा नूरी, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी, साबिर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
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