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Madras High Court: 'मंदिरों में मोबाइल फोन बैन करें', फोन के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

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Bansal News
Madras High Court: 'मंदिरों में मोबाइल फोन बैन करें', फोन के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन बैन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहना है कि यह फैसला मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस आदेश का पालन हो, इसके लिए मंदिरों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।

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कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोबाइल फोन के चलते लोगों का ध्यान भटकता है और मंदिरों में देवों की फोटो खींचना परंपराओं के खिलाफ है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि, मंदिर में मूर्तियों की तस्वीरें लेना न केवल आगम नियमों के विपरीत है, बल्कि मंदिर और उसके कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि तिरुचेंदुर में मंदिर प्राधिकरण ने पहले से ही मोबाइल फोन बैन करने और गरिमामय ड्रेस कोड लागू करने के कदम उठाए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में ऐसा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। बता दें कि इस मामले में संबंधित विभाग को जारी आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द आदेश का पालन किया जाए। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने आदेश में कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए।

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