
Ujjain Vikramotsav 2026: मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव व्यापार मेले में की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने मंच से कुछ खरीदारों को वाहनों की चाबियां सौंपीं। पहले दिन एक व्यक्ति ने लगभग तीन करोड़ रुपए कीमत की जैगुआर कार खरीदी, जिस पर उसे रोड टैक्स पर करीब 20 लाख रुपए तक की छूट दी गई। इनके अलावा कई खरीदारों को 40 हजार रुपए तक की छूट दी गई।
23 हजार वाहन बेचकर 122 करोड़ छूट दी थी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा उज्जैन में व्यापार मेले का तीसरा साल है। साल 2024 में व्यापार मेले की शुरुआत हुई थी। पहले साल मेले में 23 हजार 705 वाहन बेचे गए, जिस पर रोड टैक्स में करीब 122 करोड़ का छूट दी गई। ​इससे सरकार को 137 करोड़ के आसपास आमदनी हुई थी।
सीएम ने कहा- जंगली प्याज पहली बार देखा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा साल 2025 में 35 हजार 225 वाहन बेचे गए, जिससे वाहन मालिकों को करीब 187 करोड़ की छूट दी गई थी। पिछली बार उज्जैन नगर निगम को 3 करोड़ रुपए की आय हुई थी, इस साल अब तक सिर्फ प्लाट बेचकर 4.10 करोड़ की आय हुई हैं। यहां जंगली प्याज पहली बार देखा।
कैबिनेट सीएम मोहन यादव ने किया था ऐलान
25 दिसंबर 2025 से मेला शुरू हो चुका है। उम्मीद थी कि शुभारंभ के बाद एक सप्ताह में रोड टैक्स में छूट मिल सकती है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला देने में 20 दिन लगा दिए। 13 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में व्यापार मेले के लिए रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया गया।
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परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2026 को परिवहन विभाग की ओर से रोड टैक्स से संबंधित अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसे 19 जनवरी 2026 से मेले में खरीदे गए वाहनों का अधिकारिक रजिस्ट्रेशन शुरू होने की बात कही जा रही है। मेले में अब तक हुई बुकिंग के बाद वाहनों के उठाव की उम्मीद है।
किन वाहनों पर मिलेगी छूट ?
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह रियायत दो कैटगरी के वाहनों के लिए है।
पहला गैर परिवहन वाहन, जिसमें बाइक, कार समे​त अन्य निजी उपयोग वाली ओमनी बस।
हल्के परिवहन यान, जिसमें वे वाहन जो लाइफटाइम टैक्स के दायरे में आते हैं।
छूट के लिए जरूरी शर्तें और नियम
- टैक्स में इस भारी कटौती का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं।
- ग्वालियर मेले से खरीदे गए वाहनों को स्थायी रजिस्ट्रेशन MP-07 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जरूरी है।
- इसी तरह उज्जैन विक्रमोत्सव मेले के ​वाहनों का रजिस्ट्रेशन MP-13 उज्जैन परिवहन कार्यालय से कराना होगा।
- मेले में स्टॉल लगाने वाले सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स को संबंधित आरटीओ से एक अलग व्यापार प्रमाण पत्र लेना होगा।
- वाहन की बिक्री तभी मान्य होगी, जब शोरूम और बेचा जाने वाला वाहन दोनों मेले के आवंटित परिसर में मौजूद हो।
- यह छूट सिर्फ ग्वालियर व्यापार मेला 2025-26 और विक्रमोत्सव व्यापार मेला उज्जैन 2026 की निर्धारित अवधि में लागू होगी।
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