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MP Teachers E-Attendance Case: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तकनीकी दिक्कतों से परेशान शिक्षकों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वहीं राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है।
ई-अटेंडेंस अनिवार्यता पर हाई कोर्ट में सुनवाई
जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने सोमवार को ई-अटेंडेंस लागू करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ 27 शिक्षकों ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा कि नेटवर्क और टेक्निकल दिक्कतों के कारण उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो रहा है।
सरकार ने मांगा समय, कोर्ट ने दी मोहलत
राज्य शासन की ओर से याचिका के मूल मुद्दों और शिक्षकों के हलफनामों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। अदालत ने राज्य सरकार को 2 दिन की मोहलत देते हुए निर्देश दिया कि 25 नवंबर तक जवाब पेश किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई है।
शिक्षकों की प्रमुख दलीलें
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ई-अटेंडेंस के लिए बनाए गए हमारे शिक्षक एप में बार-बार नेटवर्क समस्या आती है, जिससे उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो पाता।
उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आधार पर कहा कि शिक्षकों से निजी मोबाइल फोन, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट से जुड़े व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करवाना उचित नहीं है। (MP e-Attendance High Court Hearing)
सरकार ने रखा अपना पक्ष
राज्य शासन की ओर से कहा गया कि नेटवर्क समस्या इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि अन्य शिक्षक उसी स्कूल में बिना दिक्कत उपस्थिति दर्ज कर पा रहे हैं। सरकार ने विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय मांगा है।
27 शिक्षकों ने दी चुनौती
जबलपुर के मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश भर के 27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस के खिलाफ याचिका दायर की है। शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने उनका पक्ष रखा।
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