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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट।
MP Teacher E-Attendance High Court Hearing: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू किए गए अनिवार्य ई-अटेंडेंस सिस्टम (E-Attendance) को लेकर शिक्षक लगातार विरोध जता रहे हैं। इसी विरोध के चलते हाई कोर्ट में दायर याचिका पर राज्य सरकार ने अपना विस्तृत जवाब पेश किया है। सरकार ने नेटवर्क दिक्कतों और डेटा चोरी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ई-अटेंडेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही ई-अटेंडेंस ऐप को सुरक्षित बताते हुए ‘डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट’ की जानकारी दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
शिक्षकों की आपत्तियों पर सरकार ने दिया जवाब
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस (इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी) के अनिवार्य किए जाने के विरोध में दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट (HC) में अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने शिक्षकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दरअसल, तकनीकी दिक्कतों से परेशान शिक्षकों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
नेटवर्क और डेटा चोरी का आरोप गलत
मध्यप्रदेश सरकार ने अपने जवाब में ई-अटेंडेंस सिस्टम के संबंध में शिक्षकों द्वारा उठाए गए आपत्तिजनक बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट किया कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है और ई-अटेंडेंस लागू करने में कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं आएगी।
ई-अटेंडेंस ऐप से डेटा चोरी की आशंका जताए जाने के आरोप को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐप सुरक्षित है और इसके लिए 'डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट' लिया गया है।
अगले सप्ताह होगी सुनवाई
सरकार ने हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें साल 2017 में हाई कोर्ट पहले भी ई-अटेंडेंस सिस्टम को हरी झंडी दे चुका है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस विस्तृत जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख तय की है।
शिक्षकों की प्रमुख दलीलें
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ई-अटेंडेंस के लिए बनाए गए हमारे शिक्षक एप में बार-बार नेटवर्क समस्या आती है, जिससे उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो पाता।
उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आधार पर कहा कि शिक्षकों से निजी मोबाइल फोन, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट से जुड़े व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करवाना उचित नहीं है। (MP e-Attendance High Court Hearing)
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