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Madhya Pradesh Private School Order: मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए फीस-नियमन से जुड़े प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला समिति द्वारा दिए गए कई निर्देशों को उनके 'अधिकार क्षेत्र से बाहर' का करार दिया।
हाईकोर्ट ने फीस के नियमन के नाम पर जारी प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी जैसी व्यवस्थाओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप अनुचित है।
प्रशासन के नियम अनुसार कार्रवाई की चेतावनी
जन-सुनवाई के दौरान स्कूल स्टाफ के अपमान की शैली पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई, इसे अनुचित बताया और प्रशासन को नियमों के अनुसार ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अभिभावक संघ की हस्तक्षेप याचिका को कोर्ट ने पंजीयन न होने के कारण खारिज कर दिया। इस फैसले से निजी स्कूलों में खुशी की लहर है, क्योंकि कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखा है।
शिक्षा व्यवस्था में गैरजरूरी तनाव पर चिंता
कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 के एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए निजी स्कूलों की रिट अपीलों को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा व्यवस्था में अनावश्यक तनाव पर भी चिंता व्यक्त की।
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