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MP Nursing Admission Process: मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) द्वारा M.Sc. नर्सिंग (MSc Nursing) प्रवेश प्रक्रिया में अस्पष्टता और वेबसाइट के काम न करने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने काउंसिल के वकील को 15 दिसंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। (hindi news)
याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को काउंसिल द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) को भेजे गए एक पत्र का संज्ञान लिया। इस पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2025 के आदेश का उल्लेख था, जिसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश में बाधा न डालने के निर्देश दिए गए थे। (भोपाल | मध्यप्रदेश | टॉप न्यूज )
हाईकोर्ट का आदेश: पत्र के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश राज्य में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
हाईकोर्ट का रुख: हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की तारीख 31 दिसंबर 2025 (MP Nursing Admission 31 December 2025) तक बढ़ा दी है, तो एम.एससी. नर्सिंग के लिए अपवाद क्यों रखा गया है?
वेबसाइट न चलने पर सख्ती
काउंसिल ने पीबीबीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिएअस्थायी समय सारिणी तो जारी कर दी है। हालांकि, काउंसिल की वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं कर रही है।
काउंसिल के वकील को निर्देश
MPNRC के वकील: हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि काउंसिल के वकील अभिजीत अवस्थी (जिन्हें अवकाश पर बताया गया है) को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
पूछा गया जवाब: उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि यदि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो एमएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने की समय अवधि बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
उपस्थिति की तारीख: अवस्थी को निर्देश प्राप्त कर 15 दिसंबर 2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
INC के वकील को सूचना: न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिका की प्रति और संबंधित पत्रों को भारतीय नर्सिंग परिषद के विद्वान अधिवक्ता मोहन सौसरकर को भेजा जाए, ताकि वह निर्देश प्राप्त कर सकें।
विद्वान सरकारी अधिवक्ता, अनुभव जैन ने अभिजीत अवस्थी को कार्यवाही के बारे में सूचित करने का आश्वासन दिया है। याचिका को 15 दिसंबर 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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