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MP MLA Court: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका, 16 जनवरी को पेश होने का आदेश, ये है पूरा मामला

एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को 16 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। फर्जी अंकसूची का आरोप जांच में गलत निकला।

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Wasif Khan
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MP MLA Court: मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष व वर्तमान विधायक अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को भी 16 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। मामला नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े एक पुराने विवाद से संबंधित है।

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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ ही विधायक अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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फर्जी अंकसूची के आरोप से शुरू हुआ विवाद

मामला उस समय उठा था जब 05 अगस्त 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे पर फर्जी अंकसूची के सहारे नौकरी पाने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायकों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाद में विधानसभा से वॉकआउट भी किया था। हंगामे के बाद मिशन संचालक सलोनी सिडाना ने विजय पांडे को अस्थायी रूप से पद से हटा दिया था।

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विजय पांडे (फाइल फोटो)

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जांच में आरोप असत्य निकले

विजय पांडे ने विपक्षी नेताओं पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद विभागीय जांच और एमपी शिक्षा बोर्ड की जांच रिपोर्ट में उनकी अंकसूची सही पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के आरोप तथ्यहीन थे और गलत जानकारी के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। कोर्ट के नोटिस के बाद अब सभी तीन नेताओं को 16 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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