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MP Government Employees New Rules: मध्यप्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए (hindi news ) एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। (MP news)
1 जनवरी 2026 (1 January 2026) से नए नियम लागू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 (MP Govt Employees New Rules) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूटिलिटी
चाइल्ड केयर लीव (CCL) में सबसे बड़ा बदलाव
CCL की अवधि: महिला कर्मचारियों को अब भी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी।
वेतन में परिवर्तन:
पहले 730 दिन तक पूरा वेतन मिलता था।
नए नियमों के तहत: पहले 365 दिन का 100% वेतन, और अगले 365 दिन का 80% वेतन मिलेगा।
सरोगेसी/दत्तक संतान:
सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारी को भी CCL मिलेगी।
दत्तक संतान (Adoption) के मामले में, बच्चे की एक साल की उम्र तक कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे।
गर्भपात/गर्भस्त्राव अवकाश (Abortion/Miscarriage Leave)
महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में कुल 45 दिन का गर्भपात/गर्भस्त्राव अवकाश मिलेगा।
अर्जित अवकाश (Earned Leave - EL)
सालाना अवकाश: हर कर्मचारी को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, जो दो किस्तों (15-15 दिन) में दिया जाएगा।
अवकाश की सीमा: एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
अधिकार नहीं: वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवकाश की मांग करना कर्मचारी का अधिकार नहीं है, इसका अंतिम निर्णय स्वीकृत प्राधिकारी का होगा।
स्टडी लीव (अध्ययन अवकाश)
सामान्य अवधि: सामान्यतः 1 वर्ष तक की स्टडी लीव मिलेगी।
अधिकतम सीमा: पूरे सेवाकाल में 24 महीने तक की छूट मिल सकती है।
खर्च: फीस और अन्य खर्च कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा।
बॉन्ड: लीव पर जाने से पहले बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा ताकि नौकरी पर वापसी सुनिश्चित हो सके।
मेडिकल लीव पर सख्ती (अर्द्धवेतन अवकाश)
गारंटी नहीं: मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर भी अवकाश की कोई गारंटी नहीं होगी, इसका निर्णय अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
बिना सर्टिफिकेट: सेवाकाल में 180 दिन तक का अर्द्धवेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिल सकता है।
इस्तीफा देने पर: यदि कर्मचारी इस अवधि के दौरान इस्तीफा देता है, तो इसे अर्द्धवेतन लीव माना जाएगा और अंतर की राशि वसूली जाएगी।
रिटायरमेंट से 10 साल पहले छुट्टी से इनकार नहीं
यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से 10 वर्ष पहले अवकाश मांगता है, तो अधिकारी सामान्य रूप से इसे अस्वीकृत नहीं कर सकेंगे। स्वीकृत छुट्टी से वापस बुलाए जाने पर लाभ मिल जाएगा।
अगर कर्मचारी को छुट्टी के दौरान वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है और वह देश या विदेश में यात्रा कर रहा है, तो यात्रा में लगा समय भी कार्यकाल माना जाएगा और उसे पूरा वेतन मिलेगा।
मध्यप्रदेश के सरकारी कार्यालय पीछे नजर आ रहे हैं। लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुशी वाले भाव में नजर आ रहे है। इस पर एक लैंडस्केप व कलरफूल इमेज बनाकर दीजिए।
MP Weather Update: प्रदेश में रीवा सबसे ठंडा रहा, अगले तीन दिनों तक सभी संभागों में मौसम सामान्य रहेगा
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MP Weather Update: मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम सामान्य रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में भी किसी तरह का बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, रीवा में सबसे ज्यादा ठंडक रही वहीं बड़वानी के तालुन में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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