एमपी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में बड़ा अपडेट: हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा-ठोस कदम उठाने में देरी क्यों ? राज्य सरकार से भी मांगा स्पष्टीकरण

MP Nursing College Fraud Case Update: मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार और नर्सिंग कउंसिल को हाड़े हाथों लिया है।

MP Nursing College Fraud Case Update

MP Nursing College Fraud Case Update: मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन में फर्जीवाड़े पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार और नर्सिंग कउंसिल को हाड़े हाथों लिया है। कोर्ट के पिछले निर्देशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट की सख्ती, निर्देशों की अवहेलना क्यों ?

हाईकोर्ट ने पाया कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया है। विशेष रूप से अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स के ट्रांसर्फर को लेकर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन कॉलेजों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, उन कॉलेजों के स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है और अभी तक उनके सुचारू ट्रांसफर की प्रोसेस  पूरी नहीं हो सकी है।

अगली पेशी 12 फरवरी को, दस्तावेजों की समीक्षा

जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों पक्ष अपना जवाब शपथ पत्र के जरिए पेश करें, ताकि तथ्यों की सत्यता साबित की जा सके। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 तय की है। इस दिन सरकार और काउंसिल द्वारा पेश किए दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।

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