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MP में युवाओं के लिए हाईकोर्ट का बड़ा अपडेट: सरकारी नौकरी में दिव्यांगों के 22 हजार पद खाली, कोर्ट ने GAD के पीएस और MPWLC के एमडी को किया तलब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव र मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के MD को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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BP Shrivastava
MP Disabled Vacant Posts HC Notice

 MP Disabled Vacant Posts HC Notice: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकल पीठ ने दिव्यांगों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार, 27 फरवरी को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (MPWLC) के प्रबंध निदेशक अनुराग वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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'दो साल में दिव्यांगों के रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए'

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व आदेश के बावजूद विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के रिक्त पद अब तक क्यों नहीं भरे गए ? कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट की जाए।

कोर्ट ने दिए थे पद भरने के निर्देश

जानकारी के अनुसार, नरसिंहपुर निवासी दिव्यांग कैंडिडेट्स राजेंद्र मेहरा ने याचिका दायर कर बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के करीब 22 हजार पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इससे पहले भी इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार को रिक्त पद भरने के निर्देश दिए थे।

वकील बोले- अधिकारी अवमानना कर रहे

सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने की मोहलत दी थी। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील शिवम त्रिपाठी ने इसे अवमानना से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को 15 अप्रैल तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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