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MP में ग्राम रोजगार सहायक के ट्रांसफर-टर्मिनेशन पर रोक: हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब, राज्य सरकार लाई थी यह नई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं होगा। सोमवार, 23 फरवरी 2026 को यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायक गाइडलाइन 2025 पर रोक लगा दी।

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sanjay warude
MP Gram Rozgar Sahayak Transfer Stay

MP Gram Rozgar Sahayak Transfer Termination Stay Update: मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों के लिए एक खुशखबरी है।

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मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं होगा। सोमवार, 23 फरवरी 2026 को यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायक गाइडलाइन 2025 पर रोक लगा दी। मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने इन अधिकारियों को जारी किए आदेश

इस मामले से जुड़े वकील गोपेश तिवारी के मुताबिक, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की गाइडलाइन के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए मनरेगा कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सभी जिले के कलेक्टारों को आदेश जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने कहीं भी किसी रोजगार सहायक के ट्रांसफर न करने के निर्देश दिए हैं।

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पिछले साल सरकार ने जारी की थी गाइडलाइन

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले साल एक नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन की नीति निर्धारित की थी। हालांकि, इस नीति को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस बीच रोजगार सहायकों ने हाईकोर्ट में इस नीति को चुनौती दी।

रोजगार गारंटी के साथ सहायकों की भर्ती की गई

रोजगार गारंटी योजना लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में रोजगार सहायकों की भर्ती की गई थी, ताकि ग्रामीण स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग और मजदूरों का रिकार्ड रखा जा सके। शुरुआत में रोजगार सहायकों को का मानदेय 9 हजार, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया।

खबर अपडेट की जा रही है....

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