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अब घर बैठे मिलेगा न्याय: जबलपुर में प्रदेश की पहली 'चलित कोर्ट' शुरू, चीफ जस्टिस ने दिखाई हरी झंडी, नगर निगम के चक्करों से मिलेगी मुक्ति

मध्यप्रदेश के जबलपुर में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रदेश की पहली मोबाइल कोर्ट बस 'न्याय आपके दरवाजे' का शुभारंभ किया। यह चलित न्यायालय नगर निगम से जुड़े विवादों का वार्डों में जाकर तुरंत निराकरण करेगा।

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Vikram Jain
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Jabalpur mobile court bus launch: मध्यप्रदेश में अब लोगों को न्याय मिलना आसान होगा, न्यायालयीन प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक नई योजना शुरू हुई है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रदेश की पहली चलित अदालत मोबाइल कोर्ट बस (Mobile court bus) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर नगर निगम के इस विशेष नवाचार के माध्यम से अब जनता को अपने छोटे-मोटे विवादों, टैक्स और अतिक्रमण जैसे मामलों के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि अदालत खुद उनके दरवाजे तक पहुँचेगी। मजिस्ट्रेट वार्डों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और तत्काल फैसला देंगे।

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मोबाइल कोर्ट बस को दिखाी हरी झंडी

मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से 'न्याय आपके दरवाजे' पहल की शुरुआत की गई है। जबलपुर में आयोजित एक गरिमामय समारोह में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस मोबाइल कोर्ट बस का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इस पहल की सराहना की। इस दौरान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार और महापौर जगत बहादुर अन्नू विशेष रूप से उपस्थित रहे।

क्या है 'चलित न्यायालय' का उद्देश्य?

नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि अक्सर टैक्स, राजस्व और अतिक्रमण जैसे मामलों की सुनवाई में लंबा समय लग जाता है, जिससे आम जनता परेशान होती है। इस मोबाइल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य इन न्यायिक प्रक्रियाओं में गति लाना है। यह प्रदेश की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं बैठेंगे और शहर के अलग-अलग वार्डों में जाकर मौके पर ही मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा करेंगे।

वार्डों में ही होगा समस्याओं का समाधान

महापौर जगत बहादुर अन्नू ने इसे जबलपुर का गौरवपूर्ण नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल फाइलों का बोझ कम होगा, बल्कि जनता को भी मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी। गाड़ी में एक पूरी अदालत का सेटअप होगा, जहाँ साक्ष्य और दलीलों के आधार पर मजिस्ट्रेट फौरन आदेश जारी कर सकेंगे। महापौर ने संकेत दिए कि भविष्य में इस तरह की गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि पूरे शहर को इसका लाभ मिल सके।

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