जबलपुर एक्सीडेंट का आरोपी ड्राइवर अरेस्ट: 13 मजदूरों को रौंदा था, 5 की मौत का जिम्मेदार, ट्रेन से पुणे भागने की फिराक में था

जबलपुर के बरेला में 13 मजदूरों को रौंदने वाले ड्राइवर लखन सोनी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। आरोपी ट्रेन से पुणे भागने की फिराक में था।

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Jabalpur Barela Accident Driver Arrested: जबलपुर के बरेला में हाइवे पर काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कार से रौंदने वाले आरोपी लखन सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 जनवरी को दर्दनाक हादसा हुआ था। 5 मजदूरों की मौत हुई थी और 11 गंभीर रूप से घायल थे।

लंच कर रहे मजदूरों को रौंदकर भागा था लखन सोनी

जबलपुर के बरेला में सड़के के किनारे काम के बाद खाना खा रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कार से कुचलते हुए लखन सोनी फरार हुआ था। 5 मजदूरों की मौके पर मौत हुई थी। वहीं 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे।

कार मालिक से मिला सुराग

हादसे के बाद मामले में पुलिस ने कार मालिक दीपक सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जांच में सामने आया कि उस वक्त कार उसका भाई लखन सोनी चला रहा था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया जिसे लेकर लखन सोनी फरार हुआ था।

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आरोपी ने इस कार से मजदूरों को रौंदा था।

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पुणे भागने की फिराक में था आरोपी

बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम आरोपी लखन सोनी को ढूंढ रही थीं। मुखबिर से सूचना मिली कि लखन सोनी जबलपुर स्टेशन के पास बाहर भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके उसे ट्रेन की बोगी से ही अरेस्ट कर लिया। गौर चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा ने बताया कि लखन सोनी पुणे जाने की फिराक में था। वो कटनी से ट्रेन बैठा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जानकारी मिलते ही उसे टिकट सहित ट्रेन की बोगी से पकड़ लिया।

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मृतकों के परिजन ने किया था चक्काजाम

बरेला में हादसे के बाद मृतकों के परिजन ने डेडबॉडी के साथ घटनास्थल पर प्रदर्शन किया था। उनके समर्थन में हजारों ग्रामीण भी पहुंचे थे। परिजन ने NHAI, शासन-प्रशासन के खिलाफ 5 घंटे तक नारेबाजी की थी। नेशनल हाइवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। ASP सूर्यकांत शर्मा, अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड और SDM अभिषेक सिंह के कई घंटों तक मनाने के बाद परिजन ने धरना खत्म किया था।

आरोपी लखन सोनी के खिलाफ BNS की धारा 281, 125(A), 125(B), 105 और मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 134, 187, 177 के तहत FIR दर्ज की गई है।

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