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Chhindwara Cough Syrup Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों की जमानत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर ) ने खारिज कर दी हैं। इन अर्जियों पर 2 फरवरी 2026 को सुरक्षित रखा फैसला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मंगलवार को सुनाते हुए आरोपियों पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उन सभी को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है।
30 बच्चों की गई थी जान
तमिलनाडु की सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाए गए कोल्ड्रिफ कफ सिरप को पीने से छिंदवाड़ा और उसके आसपास के जिलों के कुल 30 बच्चों की मौत हुई थी। दवा के रूप में ये कफ सिरप परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा लिखे गए थे। इस कफ सिरप को पीने से सर्दी-जुकाम से पीड़ित बच्चों की पहले किडनी फेल हुईं और फिर उनकी मौत हो गई थी।
डॉक्टर की पत्नी के मेडिकल स्टोर से बिकता था सिरप
परासिया पुलिस को अनुसार जिस कोल्ड्रिफ कफ सिरप को दवा के रूप में डॉ. प्रवीण सोनी लिखते थे, वो कफ सिरप उनकी पत्नी ज्योति सोनी द्वारा संचालित 'अपना मेडिकल स्टोर' से बिकता था। पुलिस ने मामले का खुलासा होने पर 5 अक्टूबर 2025 को डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद डॉ. सोनी के भतीजे राजेश और अपना मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के रूप में काम करने वाले सौरभ कुमार जैन को 13 अक्टूबर और फिर डॉ. सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को 3 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
महिला वकील की आपत्ति लगाई थी
जहरीले कफ सिरप को पीकर अपनी जान गंवाने वाले 30 बच्चों की के पैरेंट्स की ओर से छिंदवाड़ा की महिला वकील अश्मिता चांद ने हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी। उनका कहना था कि जहरीले कफ सिरप ने मासूम बच्चों की जिंदगियां छीनने वाले वाले आरोपियों को जमानत का लाभ न दिया जाए।
सरकार ने किया था कड़ा विरोध
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह तथा शासकीय अधिवक्ता सीएम तिवारी ने कड़ा विरोध किया था। उनकी दलील थी कि डॉ. सोनी द्वारा लिखा गया कफ सिरप उसकी पत्नी ज्योति के मेडिकल स्टोर से ही यह कफ सिरप बिकता था। पैसों की लालच में यह षड्यंत्र रचा गया। जहरीले कफ सिरप से 30 बच्चों की जाने गईं, इसलिए आरोपियों को जमानत न दी जाए।
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