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व्यापम घोटाला: MP में 12 मुन्नाभाइयों को सुनाई 5-5 साल की जेल, डमी कैंडिडेट्स बनकर दूसरों की जगह दी थी परीक्षा, इंदौर CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में एक मामले में इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 फर्जी परीक्षार्थी को दोषी पाया और उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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Vikram Jain
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Indore CBI Court Verdict Vyapam Scam Sentence: मध्यप्रदेश के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले 'व्यापम' (वर्तमान नाम कर्मचारी चयन मंडल) के एक पुराने मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इंदौर में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2011 में हुई परीक्षा में शामिल 12 फर्जी परीक्षार्थियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 5-5 साल की जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला साल 2011 का है, जब व्यापम द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि 12 व्यक्तियों ने अनुचित लाभ लेने के लिए असली परीक्षार्थियों की जगह 'डमी कैंडिडेट' या 'मुन्नाभाई' बनकर परीक्षा दी थी। इन आरोपियों ने पहचान छिपाकर और दस्तावेजों में हेराफेरी कर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किया था।

14 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने ठोस सबूतों, फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग मिलान के आधार पर अदालत में चार्जशीट पेश की थी। लगभग 14 साल तक चले इस मुकदमे में गवाहों के बयानों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 फर्जी परीक्षार्थियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की जेल और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला व्यापम घोटाले की जांच और न्याय प्रक्रिया में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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