देवास SDM सस्पेंड : मंत्री के बयान पर निकाला अजब-गजब आदेश, रीडर के खिलाफ भी एक्शन

देवास एसडीएम को इंदौर दूषित पानी केस और कांग्रेस प्रदर्शन से जुड़े एक आदेश में गलत आंकड़े और मंत्री के प्रति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ एक कर्मचारी को भी हटाया गया है।

Dewas SDM suspended

Dewas SDM Anand Malviya suspend: मध्यप्रदेश के देवास जिले में अजब-गजब प्रशासनिक आदेश ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जारी एक आदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संदर्भ में 'निरंकुशता' और 'अमानवीय' जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर देवास एसडीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही माना है। 

इस मामले में एसडीएम के साथ ही सहायक ग्रेड-3 अमित चौहान को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। मालवीय की जगह अब प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा को देवास का नया अनुविभागीय अधिकारी (SDM) नियुक्त किया गया है।

विवादित आदेश को लेकर एसडीएम पर एक्शन

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच देवास के अनुविभागीय अधिकारी (SDM) आनंद मालवीय द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में न केवल मौतों के आंकड़े गलत दिए गए, बल्कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के 'घंटा' शब्द वाले बयान को अमानवीय और निरंकुशता की निशानी बताया गया था।

शब्दों की मर्यादा लांघना पड़ा महंगा

दरअसल, 3 जनवरी 2026 को देवास एसडीएम कार्यालय से एक आदेश (क्रमांक 44/रीडर-1/2026) जारी किया गया था। यह आदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के संबंध में था, लेकिन, आदेश की भाषा ने सबको चौंका दिया। इस आदेश में इंदौर जल त्रासदी का जिक्र करते हुए गलत तथ्य पेश किए गए। साथ ही, मंत्री विजयवर्गीय द्वारा उपयोग किए गए 'घंटा' शब्द की आलोचनात्मक व्याख्या की गई, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध मानी गई।

Dewas SDM Anand Malviya suspend

कमिश्नर ने की कार्रवाई

मामला संज्ञान में आते ही उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया कि मालवीय ने बिना परीक्षण किए अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर गलत आंकड़ों के साथ आदेश जारी किया। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन और कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

आदेश में कहा गया है कि कर्तव्यों के निवर्हन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं अनियमितता पर अनुविभागीय अधिकारी देवास ,आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभाग आयुक्त कार्यालय उज्जैन रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

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अभिषेक शर्मा देवास के नए एसडीएम

निलंबन अवधि के दौरान आनंद मालवीय का मुख्यालय उज्जैन संभाग आयुक्त कार्यालय रहेगा। उनकी जगह प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा को देवास का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। मालवीय के साथ ही सहायक ग्रेड-3 अमित चौहान को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित कर सोनकच्छ तहसील मुख्यालय अटैच किया गया है।

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