चायनीज मांझा को लेकर इंदौर HC सख्त: नाबालिग ने किया उपयोग, तो अभिभावक पर दर्ज होगा गैर-इरादतन हत्या का केस

indore HC Chinese manjha

Indore HC Chinese Manjh:  चायनीज मांझा को लेकर हो रही मौतों पर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे से मौत होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल कागजी तैयारियों से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को धरातल पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।

बीएनएस के तहत होगी कार्रवाई 

सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि कोई नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके अभिभावकों को जिम्मेदार माना जाएगा। इतना ही नहीं उनके खिलाफ भी केस भी दर्ज किया जाएगा।

14 जनवरी को मकर संक्रांति 

मकर संक्रांति से हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जब बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। ऐसे में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से गंभीर और जानलेवा हादसों की आशंका बनी रहती है।

इस मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर और हाई कोर्ट की सीमा में आने वाले सभी 14 जिलों से उठाए गए कदमों और कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए। 

क्या है शासन का पक्ष

आपको बता दें इस सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया कि इनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ-साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के जरिए भी व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही इसकी बिक्री रोकने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। इससे होने वाले हादसों को रोकथाम के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। 

छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे कटा युवक का गला

छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया है। जिसके बाद युवक को ICU में भर्ती कराया गया है। बाइक से गिरने से पसली की हड्डी टूट गई हैं। जिसके बाद बहन ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। साथ ही प्रतिबंधित मांझे पर सख्त रोक की मांग की है। पूरे घटना 
गुरैया बायपास के पास की बताई जा रही है। आपको बता दें बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने जायनीज मांझा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

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