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Badwani Police Rishwat Case: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजड़ थाने के सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाया है। आरोपियों ने एक ज्वेलर्स संचालक को पुराने सुसाइड केस में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये मांगे थे, जिसमें से 15 हजार रुपए लेते हुए आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पुराने केस में फंसाने की धमकी का मामला
इंदौर लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को अंजड़ थाने के एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। यह पूरी कार्रवाई डायमंड ज्वेलर्स के संचालक जयराज चौधरी की शिकायत पर की गई है। पूरा मामला आत्महत्या के मामले में क्लीन चिट देने के नाम पर वसूली से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता जयराज चौधरी ने बताया कि करीब एक साल पहले भारत बर्फा नामक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। इस सुसाइड केस की जांच के नाम पर एसआई महावीर सिंह चंदेल ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान एसआई ने कहा कि "हमने तुम्हें इस केस में परेशान नहीं किया है और मामला रफा-दफा कर देंगे, लेकिन इसके बदले 50,000 रुपए का खर्चा-पानी लगेगा।"

आरक्षक के जरिए हो रही थी वसूली
शिकायत के अनुसार, एसआई चंदेल ने यह रिश्वत आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से मांगी थी। धमकी दी गई थी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो उन्हें आत्महत्या के मामले में उल्टा फंसा दिया जाएगा। परेशान होकर जयराज ने इंदौर लोकायुक्त एसपी से संपर्क किया और सबूत पेश किए। लोकायुक्त एसपी इंदौर के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन किया तो मामला सही पाया गया।
लोकायुक्त का जाल और गिरफ्तारी
शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त टीम ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार को बड़वानी पहुंची इंदौर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई शुरू की, इसके बाद जैसे ही अंजड़ थाने के आरक्षक पवन प्रजापति ने जयराज चौधरी से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया। आरक्षक के पास से रिश्वत की राशि बरामद की गई और मौके पर ही कार्रवाई शुरू की गई।
आरोपियों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस
लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपी एसआई महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
थाने में अचानक कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देशों पर यह सख्त कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई डीएसपी सुनील तालान के नेतृत्व में की गई। टीम में आरक्षक विजय कुमार, आशीष नायडू, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश परिहार और आदित्य भदौरिया शामिल रहे।
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