/bansal-news/media/media_files/2025/12/14/indore-court-double-life-imprisonment-rape-child-molestation-kirana-shopkeeper-pocso-verdict-hindi-news-zvj-2025-12-14-01-42-03.jpg)
Indore Girl Child Rape Case Court Verdict Double Life Imprisonment: इंदौर जिला कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर एक अत्यंत कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 52 वर्षीय एक किराना दुकानदार को मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के गंभीर अपराध में दोषी मानते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह मामला समाज को शर्मसार करने वाला है, यह दरिंदा चॉकलेट के बहाने दुकान पर बुलाकर गंदे वीडियो दिखाता था और छेड़छाड़ करता था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी को न्यूनतम दंड देना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए यह कठोर सजा सुनाई गई है। इस फैसले का आधार बच्चियों के मजबूत बयान और फोरेंसिक साक्ष्य बने। कोर्ट ने रेप पीड़िता को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।
गंदे वीडियो दिखाकर करता था अश्लील हरकतें
यह जघन्य मामला इंदौर शहर के पूर्वी क्षेत्र का है। आरोपी 52 वर्षीय व्यक्ति किराना दुकान चलाता था। वह दुकान पर आने वाली बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। यह दुकानदार बच्चियों को चॉकलेट या सामान देने के बहाने दुकान के अंदर बुलाता था। वह बच्चियों को अपने मोबाइल पर गंदे वीडियो दिखाता था और उनके साथ अश्लील हरकतें भी करता था।
दो बच्चियों के साथ हुई घटनाएं
कोर्ट में दो अलग-अलग घटनाओं पर सुनवाई हुई...
पहली घटना (12 वर्षीय बच्ची): 4 नवंबर 2023 को बच्ची की माँ ने पुलिस को शिकायत की। बच्ची ने बताया कि दुकानदार अंकल उसे सामान लेने आने पर गलत तरीके से छूता था। उसने दो माह पहले बुरी नीयत से हाथ लगाया था और कई बार गंदे वीडियो भी दिखाए थे। दुकानदार की धमकी के कारण वह पहले चुप थी।
दूसरी घटना (11 वर्षीय बच्ची): जब यह बात पहली बच्ची की माँ ने अपनी छोटी बहन को बताई, तब वहाँ मौजूद 11 वर्षीय बेटी ने भी बताया कि दुकानदार अंकल उसे गोद में बैठाकर गंदे वीडियो दिखाता था और दुकान के अंदर बुलाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम (रेप) करता था। डर और जान से मारने की धमकी के कारण वह चुप रही थी।
दुकानदार की गिरफ्तारी, मामला दर्ज
मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी दुकानदार के खिलाफ भादंवि धारा 354,354(क)(i),376(ए) (बी),376(2)(एन),292 506 भादवि एवं धारा 3(ख)/4, धारा 5(एल)/6,5(एम)/6,7/8 पॉक्सो-2 एक्ट और धारा 67 ,67बी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज उसे गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दोनों बच्चियों का मेडिकल कराया गया।
दोहरे आजीवन कारावास की सजा
विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने शासन की ओर से पैरवी की। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद, 11 दिसंबर को कोर्ट ने आरोपी किराना दुकानदार को दोषी पाया और दंडित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अत्यंत गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसे न्यूनतम दंड देना उचित नहीं है।
- दोहरे आजीवन कारावास: कोर्ट में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को धारा 5(एल)/6,5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में अलग-अलग सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
- अन्य कारावास: इसके अलावा, धारा 9(l)/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष, और 67(बी) आईटी एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया है।
- अर्थदंड: आरोपी को कुल 28,500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मजबूत साक्ष्य और मुआवजे की अनुशंसा
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य बहुत मजबूत रहे। सुनवाई के दौरान दोनों पीड़ित बच्चियों ने आपबीती बयां की। उनके और माता-पिता के बयानों के अलावा, फोरेंसिक साक्ष्य, बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट भी दोष सिद्ध करने में निर्णायक साबित हुईं।
कोर्ट ने रेप पीड़िता बालिका को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए और उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की अनुशंसा भी की है।
Indore Court Verdict, Indore news, Indore Crime news, Double Life Imprisonment, POCSO Act, POCSO Act Judgment Child Rape Case, Child Molestation case, Sexual Assault, Heinous Crime, Indore rape case verdict, Double life imprisonment for rape convict
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें