Advertisment

EPFO ने तय की समय-सीमा: मृत कर्मचारी के परिजनों को राहत देने में देरी पर सख्ती, 5 दिन में निपटान जरूरी

कर्मचारी की मृत्यु के बाद ईपीएफ, पेंशन और बीमा क्लेम अब 5 दिन में निपटाना अनिवार्य, देरी पर नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर...

author-image
Wasif Khan
epfo

EPFO Rule Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मृत कर्मचारियों के परिजनों को समय पर आर्थिक सहायता (Financial Relief) दिलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी निजी या सरकारी संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके ईपीएफ (EPF), पेंशन (Pension) और बीमा (Insurance) से जुड़े सभी दावों का निपटारा अधिकतम पांच दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर नियोक्ता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी।

Advertisment
epfo (1)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

ये भी पढ़ें- शिवपुरी में ट्रक हादसा: चलते ट्रक से उठी लपटें, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, अहमदाबाद जा रहा था, धान सुरक्षित

हाई प्रायोरिटी क्लेम की श्रेणी में रखे गए मामले

ईपीएफओ जोनल ऑफिस भोपाल (Zonal Office Bhopal) में पदस्थ रीजनल कमिश्नर-1 शिखर शर्मा ने बताया कि मृत कर्मचारियों से जुड़े मामलों को संगठन ने हाई प्रायोरिटी क्लेम (High Priority Claim) की श्रेणी में रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवारों को आर्थिक मदद के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर लाभ मिल सके।

ये भी पढ़ें- एमपी में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष घोषित: पीसीसी अध्यक्ष पटवारी ने जारी की 780 ब्लॉक प्रेसिंडेंट की सूची

Advertisment

पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य

रीजनल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि जैसे ही किसी कर्मचारी के निधन की सूचना नियोक्ता को मिलती है, उसे सभी जरूरी दस्तावेज तुरंत ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर अपलोड करने होंगे। इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि नियोक्ता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज समय पर जमा नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है और अभियोजन (Prosecution) की कार्रवाई भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें- उज्जैन लैंड पूलिंग योजना रद्द: किसानों के विरोध और नाराजगी के बाद सरकार का फैसला, आदेश जारी

ईपीएफओ ने साफ किया है कि कई मामलों में परिजनों को क्लेम के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था के तहत संस्थानों की भूमिका और जवाबदेही तय की गई है, ताकि मृत कर्मचारियों के परिवारों को बिना किसी परेशानी के उनका हक समय पर मिल सके।

Advertisment

ये भी पढ़ें- व्यापमं घोटाला: इंदौर की CBI अदालत से 10 आरोपियों को 5-5 साल की कैद, 2008 की पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला

epfo new rules EPFO New Rule EPFO new rule 2025 EPFO new rule for employees EPFO Rule Update
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें