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EPFO Rule Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मृत कर्मचारियों के परिजनों को समय पर आर्थिक सहायता (Financial Relief) दिलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी निजी या सरकारी संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके ईपीएफ (EPF), पेंशन (Pension) और बीमा (Insurance) से जुड़े सभी दावों का निपटारा अधिकतम पांच दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर नियोक्ता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी।
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हाई प्रायोरिटी क्लेम की श्रेणी में रखे गए मामले
ईपीएफओ जोनल ऑफिस भोपाल (Zonal Office Bhopal) में पदस्थ रीजनल कमिश्नर-1 शिखर शर्मा ने बताया कि मृत कर्मचारियों से जुड़े मामलों को संगठन ने हाई प्रायोरिटी क्लेम (High Priority Claim) की श्रेणी में रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवारों को आर्थिक मदद के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर लाभ मिल सके।
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पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य
रीजनल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि जैसे ही किसी कर्मचारी के निधन की सूचना नियोक्ता को मिलती है, उसे सभी जरूरी दस्तावेज तुरंत ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर अपलोड करने होंगे। इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि नियोक्ता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज समय पर जमा नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना (Penalty) लगाया जा सकता है और अभियोजन (Prosecution) की कार्रवाई भी हो सकती है।
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ईपीएफओ ने साफ किया है कि कई मामलों में परिजनों को क्लेम के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था के तहत संस्थानों की भूमिका और जवाबदेही तय की गई है, ताकि मृत कर्मचारियों के परिवारों को बिना किसी परेशानी के उनका हक समय पर मिल सके।
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