Chhindwara Rishwat Case: फोन-पे से 25 हजार की रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे सस्पेंड

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर फोन-पे पर 25 हजार की रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ।

Chhindwara Rishwat Case

Chhindwara Rishwat Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर फोन-पे से रिश्वत लेने और राशन दुकान संचालकों से अवैध वसूली करने के आरोप सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई।
 यह कार्रवाई अतिरिक्त कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें वसूली के आरोपों की पुष्टि हुई है।

राशन दुकान संचालक की शिकायत पर एक्शन

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अश्विन गोदवानी, निवासी वार्ड 19, पातालेश्वर छिंदवाड़ा, ने आरोप लगाया था कि अधिकारी कुमरे राशन दुकान की जांच में अनुकूल रिपोर्ट देने, मशीन उपलब्ध कराने और अन्य शासकीय कार्यों में सुविधा प्रदान करने के बदले रिश्वत मांगता था। शिकायत के बाद ऑडियो क्लिप और डिजिटल साक्ष्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

राशन दुकान संचालक की शिकायत पर एक्शन

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अश्विन गोदवानी, निवासी वार्ड 19, पातालेश्वर छिंदवाड़ा, ने आरोप लगाया था कि अधिकारी कुमरे राशन दुकान की जांच में अनुकूल रिपोर्ट देने, मशीन उपलब्ध कराने और अन्य शासकीय कार्यों में सुविधा प्रदान करने के बदले रिश्वत मांगता था। शिकायत के बाद ऑडियो क्लिप और डिजिटल साक्ष्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

क्या निकला जांच में ?

जांच रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने लाइसेंस निरस्त करने, प्रतिकूल रिपोर्ट भेजने और कार्य लंबित रखने जैसी धमकियों के माध्यम से कई बार धनराशि की मांग की।

शिकायतकर्ता और परिचितों से कुल 25,000 रुपए फोन-पे के माध्यम से किस्तों में प्राप्त किए गए।

उपलब्ध व्हाट्सऐप चैट, ऑनलाइन UPI लेनदेन, तथा अन्य दस्तावेजी प्रमाण आरोपों को सिद्ध करते हैं।

  • 10,000 रुपए- 21/07/2025 को और

  • 5,000 रुपए- 15/09/2025 को फोन-पे से लिए गए।

जांच में पाया गया कि रविन्द्र कुमरे का आचरण एक शासकीय अधिकारी के मानकों के विरुद्ध है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

 आचरण नियमों का उल्लंघन

जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि अधिकारी ने

मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1), (एक) और (तीन) का उल्लंघन किया।

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निलंबन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मार्च 1997 के परिपत्र एवं मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत कलेक्टर द्वारा अधिकारी रविन्द्र कुमरे को निलंबित किया गया। आदेश के लिखा गया कि राशन दुकान संचालकों से वसूली और रिश्वत का यह मामला जिले में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है।

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