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MP Chhindwara Cough Syrup Tragedy Dr. Praveen Soni Bail Plea: मध्यप्रदेश को झकझोर देने वाले जहरीले कोल्डड्रिफ कफ सिरप कांड में 25 बच्चों की मौत के बाद गिरफ्तार हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी (Pediatrician Dr. Praveen Soni) ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, डॉ. सोनी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए सनसनीखेज दावा किया।
उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत श्रीसन फार्मा कंपनी द्वारा बैच नंबर 13 में मिलाए गए दूषित सॉल्वेंट के कारण हुई है, और यदि औषधि विभाग समय पर उस बैच की जांच कर लेता, तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। इस दलील के साथ, डॉ. सोनी ने कंपनी की गलती की सज़ा भुगतने की बात कही। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी, इस मामले में अब तक 10 आरोपी एसआईटी की गिरफ्त में आ चुके हैं। (Madhya Pradesh Cough Syrup Tragedy)
बच्चों की मौत के लिए सॉल्वेंट जिम्मेदार
छिंदवाड़ा के परासिया में रहने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को 5 अक्टूबर को 25 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बच्चों को यही कफ सिरप डॉ. सोनी ने प्रिस्क्राइब किया था।
जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की अदालत में डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। डॉ. सोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर और एडवोकेट समरेश कटारे ने पक्ष रखा। उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए अदालत में दावा किया कि:
- बच्चों की मौत उसी सॉल्वेंट (Solvent) के कारण हुई, जिसे श्रीसन फार्मा कंपनी ने कफ सिरप के बैच नंबर 13 में मिलाया था।
- डॉ. सोनी ने 20 सालों से यह दवा लिख रहे हैं और पहले कभी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया (Adverse Reaction) सामने नहीं आई थी।
- डॉ. सोनी ने स्पष्ट कहा कि कंपनी द्वारा की गई गलती की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है, जबकि अगर औषधि विभाग ने समय रहते उस बैच की जांच कर ली होती, तो यह दुखद घटना टाली जा सकती थी।
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SIT की गिरफ्त में अब तक 10 आरोपी
बता दें कि कफ सिरप से मौतों के मामले में परासिया पुलिस ने 5 अक्टूबर को डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था। मामले में 8 अक्टूबर 2025 को परासिया के जज गौतम कुमार गुजरे की कोर्ट ने डॉ. सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
इस पूरे कांड की जांच कर रही एसआईटी (SIT) अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने डॉ. सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम पर वह मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था, जहां से यह जहरीला सिरप बेचा गया था।
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जमानत पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को
राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीएम तिवारी भी अदालत में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की अदालत ने डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 17 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है। फिलहाल, डॉ. प्रवीण सोनी जेल में ही हैं।
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