भोपाल नगर निगम का रिकवरी प्लान: टैक्स पेयर्स के लिए माफ होगा पेनल्टी का बड़ा हिस्सा, वॉटर और प्रॉपर्टी टैक्स में कैटेगरी वाइस मिलेगी राहत

शनिवार, 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा। इस दिन शहर के सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में स्पेशल शिविर लगाए जाएंगे, जहां टैक्स पेयर से मौके पर ही भुगतान कराया जा सकेगा।

Bhopal  Nagar Nigam

National Lok Adalat 14 March 2026: भोपाल नगर निगम ने शहर के टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत प्लान शुरू किया है। जिसके तहत पेनल्टी का एक बड़ा हिस्सा माफ किया जा रहा है। स्पेशली वॉटर और प्रॉपर्टी टैक्स में कैटगरी वाइस राहत मिलेगी।

दरअसल, शनिवार, 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा। इस दिन शहर के सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में स्पेशल शिविर लगाए जाएंगे, जहां टैक्स पेयर से मौके पर ही भुगतान कराया जा सकेगा। यहां बकाया बिलों की पेनल्टी में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

वसूली की धीमी रफ्तार और निगम की तैयारी

आंकड़ों के अनुसार, शहर के कुल 5.5 लाख संपत्तिकर दाताओं में से अब तक सिर्फ 2.71 लाख टैक्स पेयर्स ने अपना कर जमा किया है। जलकर की स्थिति और भी चिंताजनक है। इसमें अब तक सिर्फ 1.55 लाख कारदाता ही टैक्स जमा करा पाए है। 

छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय, होगी वसूली

निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने सरकारी अवकाश के दिन भी वसूली के लिए कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिए है। मार्च एंडिंग को सिर्फ 20 दिन रह गए है। ऐसे में तेजी से वसूली कर लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। हालांकि, कर्मचारी त्योहार के दिन वसूली अभियान का विरोध कर रहे हैं।

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जानें छूट का पूरा गणित, किसे-कितनी राहत

प्रॉपर्टी टैक्स पेनल्टी में छूट

  • 50 हजार रुपए तक के बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
  • 50 हजार से 1 लाख रुपए तक के बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट।
  • 1 लाख रुपए से अधिक के बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।

वॉटर टैक्स पेनल्टी में छूट

  • 10 हजार रुपए तक के बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
  • 10 हजार से 50 हजार रुपए तक के बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
  • 50 हजार रुपए से अधिक के बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।

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